Haryana News: डॉ. बीआर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना में कराएं मकान का नवीनीकरण, ऐसे करें आवेदन

Haryana News: हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार डॉ. बीआर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 496 लाभार्थियों को 3 करोड़ 96 लाख 80 हजार रुपए की सहायता दे चुकी है।

सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इस योजना का मकसद राज्य के गरीब परिवारों को उनके मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत आमजन सरकार द्वारा मकान की मरम्मत के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए अपनी पात्रता को ऑनलाइन चेक कर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा सरल पोर्टल के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग द्वारा डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवार को 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि लाभार्थी को एकमुश्त दी जाती है। इसे लाभार्थी के पंजीकृत और आधार से लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

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इसके साथ ही बीपीएल परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है। उसका नाम बीपीएल सूची में भी होना जरूरी है। इस योजना में आवेदन करने के लिए haryanascbc.in वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है।

योजना में आवेदन करने के लिए फॉर्म को गांव के सरपंच या शहर में नगर पार्षद से सत्यापित करवाना आवश्यक है। आवेदक अपनी फैमिली आईडी राशन कार्ड, बैंक खाता कॉपी, रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मकान की रजिस्ट्री, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदक के मकान के सामने खड़े होकर फोटो तथा बिजली का बिल पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स, इनमें से कोई एक दस्तावेज और मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण आदि दस्तावेज आवेदन के साथ जरूर लगाए। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।

इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है। आवेदक का नाम बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक ना हो। आवेदक जिस घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता लेना चाहता है। वह मकान 10 वर्ष या इससे अधिक वर्षों से आवेदक के नाम होना चाहिए और मरम्मत के लायक होना चाहिए। आवेदक के द्वारा पहले उसे मकान की मरम्मत के लिए किसी भी विभाग से अनुदान या पैसा ना लिया गया हो।

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