Haryana News: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने परिवहन विभाग की प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई। जिसमें हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चुनौतीपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
अभी राज्य में परिवहन निरीक्षकों के लिए 114 पद हैं। परिवहन विभाग में 66 अधिकारियों को पहले से ही मुख्य रूप से प्रवर्तन कर्तव्यों को सौंपा गया है। ये प्रवर्तन अधिकारी 22 डीटीओ-सह-सचिव आरटीए, 22 मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन) और 7 सहायक सचिव स्तर के अधिकारियों के अलावा होंगे।

राज्य भर में विस्तारित प्रवर्तन क्षमताओं की अनिवार्य आवश्यकता को पहचानते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत इन परिवहन निरीक्षकों को चुनौतीपूर्ण शक्तियों के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
परिवहन विभाग के भीतर प्रवर्तन प्रक्रियाओं को और मजबूत करना उद्देश्य
इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य परिवहन विभाग के भीतर प्रवर्तन प्रक्रियाओं को और मजबूत करना है, जिससे पूरे राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का अधिक प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके। यदि संबंधित डीटीओ-सह-सचिव आरटीए द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं और परिवहन आयुक्त की पूर्व मंजूरी के साथ परिवहन निरीक्षक अब चालान जारी करने के अधिकार का प्रयोग करेंगे।
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