Haryana News: हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमण्डल की बैठक हुई। बैठक में एकीकृत, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इंटीग्रेटेड इनलैंड कंटेनर डिपो, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस-कम-रिटेल, ट्रकर्स पार्क, कैश एंड कैरी, वेयरहाउस, कोल्ड चेन सुविधाएं और गैस गोदाम स्थापित करने के लिए नीति में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
संशोधित नीति के तहत, इंटीग्रेटेड इनलैंड कंटेनर डिपो, कस्टम बाउंडेड क्षेत्रों की स्थापना के लिए न्यूनतम 20 एकड़ क्षेत्र आवश्यक होगा। जो वर्तमान में 50 एकड़ है। खुदरा सुविधाओं वाले कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 2 एकड़ क्षेत्र अनिवार्य होगा। जबकि खुदरा सुविधाओं वाले गैर-कृषि गोदामों के लिए 5 एकड़ की आवश्यकता होगी। इसके अलावा डेवलपर्स को कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 33 फीट और गैर-कृषि गोदामों के लिए 60 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। कोल्ड चेन भंडारण सुविधाओं के लिए न्यूनतम 33 फीट दूरी की आवश्यकता होगी।

खट्टर सरकार का इन संशोधनों का उद्देश्य नगर एवं ग्राम आयोजना और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग दोनों की नीतियों में न्यूनतम पात्रता शर्तों और दृष्टिकोण मानदंडों में स्थिरता बनाए रखना है।


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