नयी दिल्ली। आपने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बारे में सुना होगा। ये किसी अन्य बैंक की तरह ही काम करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है? जी हां आप भी अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। इसके लिए आरबीआई आपको लाइसेंस भी देगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक अकेले या संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 'ऑन टैप' लाइसेंस देता है। ऑन टैप का अर्थ है कि आरबीआई द्वारा तय किये गये दिशा-निर्देशों को पूरा करने वाली किसी इकाई को किसी भी अतिरिक्त मंजूरी के बिना केवल आवेदन करने पर लाइसेंस मिल जायेगा। इसके लिए आपके पास बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए।
और किसे मिल सकता है लाइसेंस
एकल या समूह के अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, सोसाइटीज, गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस संस्थान (जो छोटे लोन देते हैं), स्थानीय क्षेत्रों के बैंक और पेमेंट्स बैंक भी आरबीआई के पास ऑन टैप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस समय भारत में कई स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जिनमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएएप स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं।
क्या है लाइसेंस मिलने की योग्यता
स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए ऑन टैप लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास कम से कम 200 करोड़ रुपये की पूँजी होनी चाहिए। वहीं शहरी कोऑपरेटिव बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी जरूरी है। इसके अलावा ऐसे किसी भी बैंक के स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य शुरू करने की तारीख से 5 साल के दौरान शुद्ध संपत्ति 200 करोड़ पर पहुंचनी भी जरूरी है।
और बस हो जायेगी शुरूआत
आरबीआई के दिशानिर्देशों पर खरा उतरने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को कारोबार शुरू करने के दिन से ही शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिल जायेगा। इसके अलावा कारोबार की मंजूरी मिलने के साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक को आउटलेट खोलने की मंजूरी भी हासिल हो जायेगी। जानकारी के लिए बता दें कि 5 साल तक पेमेंट्स बैंक के रूप में कारोबार करने वाले भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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