EPF के पैसे को NPS में ऐसे करें ट्रांसफर, फायदे में रहेंगे आप मिलेगा ज्यादा रिटर्न
अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपकी सैलरी का एक हिस्सा रिटायरमेंट फंड के तौर पर कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है।जितना पैसा आपकी सैलरी से कटता है उतना ही पैसा आपका नियोक्ता भी इसमें डालता है।
नई दिल्ली, मार्च 21। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपकी सैलरी का एक हिस्सा रिटायरमेंट फंड के तौर पर कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है।जितना पैसा आपकी सैलरी से कटता है उतना ही पैसा आपका नियोक्ता भी इसमें डालता है। ईपीएफ की ब्याज दरें तय होती हैं। दूसरी तरफ, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में ब्याज दर तय नहीं होती। आपके सामने पैसों के निवेश के कई विकल्प दिए जाते हैं। यह शेयरों में निवेश करता है जो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न पा सकते है। आप भी ईपीएफ की जगह एनपीएस का चयन कर अपने पैसों पर अपेक्षाकृत ज्यादा रिटर्न अर्जित कर सकते हैं। इन खातों में जल्द जमा करें न्यूनतम राशि, वरना देना होगा भारी जुर्माना
टैक्स छूट का लाभ भी
इतना ही नहीं, एनपीएस में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती (डिडक्शन) का लाभ मिलता है। इसके अलावा आप धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़े जा रहे फंड पर ज्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में ट्रांसफर कर सकते हैं।
ईपीएफ को एनपीएस में कैसे करें ट्रांसफर
- अगर आप अपने ईपीएफ फंड को एनपीएस में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके पास एक एक्टिव टियर-1 अकाउंट एनपीएस का होना ही चाहिए। आप यह अकाउंट नियोक्ता के जरिए खुलवा सकते हैं।
- अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में यह लागू है। वैकल्पिक तौर पर आप प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) या ई-एनपीएस पोर्टल पर जाकर अपना एनपीएस एकाउंट खुलवा सकते हैं।
- एनपीएस का अकाउंट खुलवाने के लिए आप npstrust.org.in पर जा सकते हैं।
एनपीएस खाता खुलने पर ईपीएफ ट्रांसफर के लिए ऐसे करें अप्लाई
जब आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाए तो आप कर्मचारी भविष्य निधि के पास अपने वर्तमान नियोक्ता के लिए ईपीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद आपके ईपीएफ की राशि एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। हालांकि, इसकी भी एक प्रकिया है। जब आपका आवेदन प्राप्त होगा तो पीएफ फंड अकाउंट के पैसे को पीएफ में ट्रांसफर करने की शुरुआत करेगा। इसके बाद एक चेक या ड्राफ्ट एनपीएस के नोडल ऑफिस (सरकारी कर्मचारी के मामले में) के नाम जारी किया जाएगा या पीओपी कलेक्शन एकाउंट के नाम जारी होगा।
एम्प्लॉयर को दी जाएगी सूचना
ईपीएफ से एनपीएस में पैसे ट्रांसफर होने के बाद प्रोविडेंट फंड आपके इंप्लॉयर को यह सूचित करेगी कि खाते की रकम को कर्मचारी के एनपीएस के टियर-1 अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद ही नोडल ऑफिस या पीओपी (जिसे प्रोविडेंट फंड से ड्राफ्ट या चेक प्राप्त हुआ होगा) वह कर्मचारी के टियर-1 अकाउंट में पैसे अपडेट करेगा।
ऑनलाइन कैसे करें पीएफ ट्रांसफर के लिए अप्लाई
- सबसे पहले आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface) पर विजिट करना होगा। फिर अपने यूएएन के साथ इसे लॉग इन करें।
- ऑनलाइन सर्विस के लिए वन मेंबर वन इपीएफ पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको मौजूदा कंपनी से जुड़ी जानकारी और पीएफ खाते को वेरिफाइ करना होगा।
- इसके बाद गेट डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको पिछली नियुक्ति की पीएफ खाता डिटेल्स दिखायी देगी।
- पिछली कंपनी और मौजूदा कंपनी में से किसी एक का चुनाव करना होगा। दोनों में से किसी भी कंपनी का चयन करके मेंबर आइडी या यूएएन दे।
- सबसे आखिर में गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास यूएएन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जायेगा फिर उस ओटीपी को डालकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके इपीएफ अकाउंट का ऑनलाइन ट्रांसफर प्रॉसेस पूरा हो गया।