इन खातों में जल्‍द जमा करें न्यूनतम राशि, वरना देना होगा भारी जुर्माना

आपको याद द‍िला दें कि वित्त वर्ष 2022 खत्म होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। टैक्स बचत से जुड़ी इन योजनाओं में हर वित्त वर्ष में एक न्यूनतम राशि जमा करनी होती है।

नई दिल्ली, मार्च 21। बचत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई लघु बचत योजनाओं को चलाया जा रहा है। सुरक्षित बचत योजनाओं में आम आदमी के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी स्कीमें महत्‍वपूर्ण मानी जाती है। इसमें पैसा सुरक्षित रहता है और निवेशक को टैक्स का लाभ भी मिलता है। इन योजनाओं में वार्षिक, तिमाही या हर महीने के हिसाब से योगदान करने की सुविधा है।

Deposit the minimum amount in these accounts

ऐसे में आपको याद द‍िला दें कि वित्त वर्ष 2022 खत्म होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। टैक्स बचत से जुड़ी इन योजनाओं में हर वित्त वर्ष में एक न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। ऐसा नहीं करने पर इन योजनाओं से जुड़े खाते इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे पॉलिसीधारक को आगे निवेश करने के लिए इसे रेगुलराइज कराने की जरूरत पड़ेगी। खाते को रेगुलराइज कराने में आपको काफी समय खर्च करना पड़ सकता है और साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसे में यह बेहतर होगा कि आप वित्त वर्ष खत्म होने से पहले इन खातों में न्यूनतम राशि जमा कर दें। PPF या SSY : आपके बच्‍चे के ल‍िए कौन ज्‍यादा फायदेमंद, चेक करें

Deposit the minimum amount

31 मार्च से पहले कर लें ये काम
यह इसलिए अच्‍छा होगा यदि आपने चालू वित्त वर्ष के लिए इन खातों में कोई पैसा जमा नहीं किया है तो आप 31 मार्च, 2022 तक न्यूनतम जरूरी रकम डाल लें। वरना इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2021-22 से, कोई व्यक्ति पुरानी या मौजूदा टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुन सकता है और मौजूदा कर छूट और कटौती का लाभ उठा सकता है। भले ही आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं फिर भी यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपने खाते को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम योगदान जमा कर दिया है। चल‍िए आपको बता दें कि इन खातों में कितनी न्यूनतम राशि जमा करनी होती है और इन्हें नहीं जमा करने पर आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है।

 पीपीएफ में कितना पैसा करें जमा

पीपीएफ में कितना पैसा करें जमा

अगर आप 31 मार्च तक अपने पीपीएफ खाते में न्यूनतम राशि नहीं जमा कर पाते हैं, तो आपको 50 रुपये का पेनाल्टी देना। पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना होता है। आप जितने साल अपने खाते में पैसा नहीं जमा करेंगे आपको उतने साल की लेट फीस और न्यूनतम राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी वित्त वर्ष में 500 रुपये नहीं जमा करते हैं, तो आपको खाते को निष्क्रिय मान लिया जाएगा। निष्क्रिय खाते को जमा राशि के अंगेस्ट लोन या आंशिक निकासी जैसी सुविधा नहीं मिलती है, जब तक कि वह अपने खाते को दोबारा एक्टिव न करा दे। निष्क्रिय खाते को मैच्योरिटी डेट से पहले एक्टिव कराना होता है। मैच्योरिटी डेट बीतने के बाद खाता एक्टिव नहीं हो सकता है।

 सुकन्या समृद्धि योजना जमा करने के लिए न्यूनतम राशि

सुकन्या समृद्धि योजना जमा करने के लिए न्यूनतम राशि

सुकन्या समृद्धि खाते को चालू रखने के लिए हर वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। अगर न्यूनतम खाता नहीं जमा होता है, तो उसे खाते को डिफॉल्ट अकाउंट मान लिया जाता है। डिफॉल्ट अकाउंट को खाता खोलने की तारीख के 15 साल के अंदर नियमित कराया जा सकता है। हालांकि इसके लिए न्यूनतम राशि के साथ हर साल 50 रुपये की पेनाल्टी जमा करनी होगी।

 एनपीएस का नियम भी जान लें

एनपीएस का नियम भी जान लें

एनपीएस के टियर-1 खाते में हर वित्त वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करना होता है। इसमें जमा करने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। वहीं टियर-2 खातों में न्यूनतम जमा राशि की कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर आपका टियर-1 खाता है और आपने न्यूनतम राशि जमा नहीं की है, तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। इसके बाद खाते को अनफ्रीज कराने के लिए आपको 100 रुपये की पेनाल्टी राशि देनी पड़ेगी।

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