Provident Fund Account में कितनी बार अपडेट कर सकते हैं नाम और डिटेल्स, जानें डिटेल्स बदलने का तरीका

Provident Fund Account Update: एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड के खाते में अक्सर कई बार गलतियां हो जाती है, जिनमें बदलाव किया जाना होता है। अगर आपके इपीएफ अकाउंट में दिक्कत है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें सभी अपडेट के लिए लिमिटेड टाइम दिया गया है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कई बार ईपीएफ खाते में हमारे नाम या फिर एड्रेस में गलती देखने को मिलती है, इसके अलावा कई अन्य जानकारियां भी होती हैं, जिनमें गलती हो सकती है।

इसी बात को ध्यान में रखकर आज हम आपको इन डिटेल्स को अपडेट करने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही कौन सी डिटेल को कितनी बार अपडेट किया जा सकता है इस बात की जानकारी भी हम आपको इस आर्टिकल में देंगे, ताकि आप जरूरत पड़ने पर यह सभी अपडेट अपने आप कर सकें।

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ईपीएफ में कौन-कौन सी जानकारी कर सकते हैं अपडेट

इनफॉर्मेशन कैसे अपडेट करनी है और कितनी बार अपडेट करनी है इससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप ईपीएफ में कौन-कौन सी जानकारियां अपडेट कर सकते हैं।

अगर ईपीएफ में अपने इन जानकारीयों में गलती कर दी है तो इसे अपडेट कर सकते हैं। इनमें कैंडिडेट का नाम, लिंग, डेट ऑफ बर्थ, माता या पिता का नाम, रिलेशनशिप स्टेटस, मैटरनल स्टेटस और नेशनैलिटी के साथ जॉइनिंग डेट भी चेंज कर सकते हैं।

कैसे अपडेट होगी ईपीएफ प्रोफाइल

अगर आपको अपनी प्रोफाइल में किसी भी गलत जानकारी को सही करना है या उसे बदलना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वेबसाइट पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा।

लॉग इन करने के बाद आपको मैनेज टैब पर क्लिक करना होता है।

इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से सही-सही जानकारी मुहैया करवानी होती है। अगर आपके आधार कार्ड में मौजूद जानकारी सही नहीं है तो आप उसे अभी फ्री में अपडेट कर सकते हैं।

सभी गलत इनफार्मेशन को अपडेट करने के बाद आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको अपडेट डीटेल्स के पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका आवेदन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। धीरे इसके बाद या कुछ ही समय में अपडेट भी कर दिया जाएगा।

अगर आप के द्वारा किया गया अपडेट सही नहीं है तो आप डिलीट रिक्वेस्ट के जरिए अपना आवेदन वापस भी ले सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईपीएफओ में ज्यादातर इनफॉरमेशन को सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जा सकता है।

कितनी बार बदल सकते हैं कौन सी जानकारी

आपकी जानकारी के लिए बता दे की इपीएफ अकाउंट में सिर्फ मैटरनल स्टेटस को दो बार चेंज करने की अनुमति है। इसके अलावा नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, जोड़ने की तारीख और आपकी राष्ट्रीयता जैसे तमाम और जानकारी को सिर्फ 1 बार ही अपडेट किया जा सकता है। इसलिए आप जब भी कोई भी जानकारी अपडेट करें पुख्ता करने की वह एकदम सही है और उसे दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी।

इन बातों का भी रखें खास ध्यान

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आप सिंगल और ज्वाइंट डिक्लेरेशन के जरिए एक बार में पांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक बार में 5 से ज्यादा बदलाव कर रहे हैं तो इसका निरीक्षण ओआईसी के द्वारा किया जाता है।

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