EPS पेंशनभोगी CSC के जरिए भी जमा कर सकते हैं ये डॉक्युमेंट

पेंशनर्स के लिए बडे काम की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) का इस्तेमाल करेगा।

नई द‍िल्‍ली: पेंशनर्स के लिए बडे काम की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) का इस्तेमाल करेगा। इस बात की जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। इसमें कहा गया है कि करीब 65 लाख पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण 3.65 लाख से अधिक सीएससी के जरिए दे सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों को खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान घर तक सर्विस डिलीवरी देने के लिए ईपीएफओ ने सीएससी से भागीदारी की है। इसलिए सीएससी के जरिए पेंशनभोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं। EPFO : एडवांस पैसे निकालने से पहले जानिए ये जरूरी बात

लाइफ सर्टिफिकेट यहां भी कर सकते हैं जमा

लाइफ सर्टिफिकेट यहां भी कर सकते हैं जमा

बता दें कि ईपीएस पेंशनभोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण देना होता है। यह पेंशनभोगियों के जीवित होने का सबूत होता है। सीएससी के अलावा ईपीएस पेंशनभोगी 135 क्षेत्रीय कार्यालयों, 117 जिला कार्यालयों और पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के जरिए भी जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए अपनी सुविधानुसार सर्विस डिलीवरी एजेंसी के चयन का विकल्प दिया है। पेंशनभोगी अपनी सुविधा के अनुसार साल में कभी भी डिजिटल जीवन प्रमाण दे सकते हैं।

साल में कभी भी जीवन प्रमाण जमा करने की सुविधा

साल में कभी भी जीवन प्रमाण जमा करने की सुविधा

इस बात से भी अवगत करा दें कि जीवन प्रमाण, इसे जमा करने की तारीख से एक साल तक वैध रहता है। इससे पहले, पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण नवंबर महीने में देने की जरूरत पड़ती थी। इससे कई बार पेंशनभोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और पेंशन रुकने को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें आती थीं। लेकिन अब ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनभोगियों को साल में कभी भी जीवन प्रमाण जमा करने की सुविधा दे दी है।

घर बैठे ऐसे करें अप्लाई, आसान है तरीका

घर बैठे ऐसे करें अप्लाई, आसान है तरीका

पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह आपके आधार नंबर से जुड़ा है। इसके लिए पेंशनर को पेंशन खाते वाली बैंक शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं है। जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए आधार ई वेरिफिकेशन को लाइफ सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा।

  • सबसे पहले https://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाएं।
  • पेंशन वाले कॉलम में अपने आधार का ई वेरिफिकेशन करें।
  • ई वेरिफिकेशन के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट होगा।
  • यह सर्टिफिकेट आपके लाइफ सर्टिफिकेट रिपॉजिटरी में स्‍टोर हो जाएगा।
  • अगर बैंक जाकर आधार ई वेरिफिकेशन कराते हैं तो बैंक अफसर आपको लाइफ सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट साइन कर देगा।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+