कटे-फटे नोट : अगर आपको भी ATM से मि‍ले है ये नोट तो जल्‍दी करें चेंज, ये है तरीका

इन दिनों एटीएम से ट्रांजेक्शन करना बहुत आम बात है। कई बार हमें कैश की जरूरत होती है तो हम एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाते हैं।

नई द‍िल्‍ली, मार्च 26। इन दिनों एटीएम से ट्रांजेक्शन करना बहुत आम बात है। कई बार हमें कैश की जरूरत होती है तो हम एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है के कैश निकालते समय नोट फटे हुए निकलते हैं और उन्हें बदलने का विकल्प नहीं होता। ये नोट कई बार मार्केट या दुकानों पर भी नहीं चल पाते। लेकिन इन सब बातों को सोचकर आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है क्योंकि अब आप ये नोट बदल सकते हैं। जी हां आप एटीएम से निकले फटे नोट को आसानी से बदलवा भी सकते हैं। चलि‍ए जानते हैं इसका प्रोसेस।

mutilated notes can be exchange

PF अकाउंट के बैंक डिटेल्स को अपडेट करने के ल‍िए फॉलो करें यह प्रोसेस

 ऐसे बदल सकते हैं फटे हुए नोट

ऐसे बदल सकते हैं फटे हुए नोट

अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकले हैं तो उन्हें बदलने के लिए आपको उस बैंक में शिकायत करनी होगी, जिसके एटीएम से आपने कैश निकाला है। इस शिकायत में पैसा निकालने की तारीख, समय और एटीएम की लोकेशन लिखनी होगी। इसके साथ ही आपको पैसा निकालने का स्लिप अटैच करना होगा। अगर आपके पास स्लिप नहीं है तो आपको अपने मोबाइल पर आए मैसेज की डिटेल देना होगा। दरअसल, आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सरकारी बैंक नोट बदलने से माना नहीं कर सकते। ऐसे में अब आप आसानी से कटे-फटे नोट बदलवा सकते हैं और इस प्रक्रिया में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है।

एसबीआई ने दी जानकारी

एसबीआई ने दी जानकारी

इसकी जानकारी देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई दे चुका है। एक ग्राहक की शिकायत पर एसबीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि इस स्थिति में ग्राहक को क्या कदम उठाना चाहिए। एसबीआई ने कहा कि 'कृपया ध्यान दें कि हमारे एटीएम में लोड होने से पहले नोटों को अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों के माध्यम से जांचा जाता है। इसलिए गंदे / कटे-फटे नोट का वितरण असंभव है। हालांकि, आप हमारी किसी भी शाखा से नोट बदलवा सकते हैं।

 शिकायत दर्ज करने का तरीका जानें यहां

शिकायत दर्ज करने का तरीका जानें यहां

बैंक ने बताया है कि https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under General Banking// Cash Related category में आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। यह लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के लिए है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, कोई भी बैंक एटीएम से निकले कटे-फटे नोट को बदलने से इंकार नहीं कर सकता। इसके साथ ही इसके बावजूद अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती हैं। वहीं कस्टमर की शिकायत के आधार पर बैंक को 10 हजार तक का हर्जाना भी भरना पड़ सकता है।

 जानिए, कटे-फटे नोटों को बदलने की प्रक्रिया

जानिए, कटे-फटे नोटों को बदलने की प्रक्रिया

  • कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए आपको उस बैंक में आवेदन करना होगा जिसके एटीएम से नकदी निकाली गई है।
  • आपको उस एटीएम की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख करना होगा जहां से आपने पैसे निकाले थे और साथ ही निकासी पर्ची भी संलग्न की थी।
  • अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो आपको अपने मोबाइल पर आए मैसेज की डिटेल देनी होगी।

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