पैन-आधार को 31 दिसंबर तक लिंक कराना अनिवार्य है ऐसा न करने पर पैन कार्ड रद्द माना जाएगा। अगर आपने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इसे लिंक करा लें।
नई दिल्ली: पैन-आधार को 31 दिसंबर तक लिंक कराना अनिवार्य है ऐसा न करने पर पैन कार्ड रद्द माना जाएगा। अगर आपने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इसे लिंक करा लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया था। इनकम टैक्स विभाग के इस आदेश के बाद सभी पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी हो गया है वो अपने पैन और आधार को समय रहते लिंक कर लें। इसे ऑनलाइन या फिर एसएमएस के माध्यम से लिंक किया जा सकता है। यह लगातार 7वां ऐसा मौका है जब पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। इस बार अगर आप 31 दिसंबर की तारीख चूक जाते हैं तो आने वाले समय में आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। FD और RD अकाउंट खोलने का आसान तरीका, लें पूरी जानकारी ये भी पढ़ें
लिंकिंग नहीं हुई तो अवैध हो सकता है पैन
पैन को आधार से लिंक न करने की सूरत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) इसके इस्तेमाल को अवैध घोषित कर दे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है, 'अगर कोई आधार को पैन से लिंक नहीं करता है तो उनके पैन को अवैध करार दिया जा सकता है। इसके बाद अवैध पैन के तहत जो भी कानूनी प्रावधान होगा, उसे फॉलो किया जाएगा। इसे माना जाएगा कि व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन ही नहीं किया है।
कैसे लिंक करें आधार और पैन
- आप अपने पैन और आधार को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं।
- इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लिंक आधार का एक सेक्शन है।
- आपको यहां अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा।
- इसके बाद एक ओटीपी के माध्यम से इसे लिंक किया जा सकता है।
- वहीं दूसरे विकल्प में आपको 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज सकते हैं।
- इसके लिए आपको UIDPAN< 10 डिजिट का पैन नंबर डालकर दिए गए नंबर पर भेजना होगा।
इस तरह से चेक करें स्टेटस
आयकर विभाग की वेबसाइट आपको यह जांचने की भी अनुमति देती है कि आपका आधार पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं। आपको बस अपना पैन और आधार देना होगा और वेबसाइट आपको बता देगी कि दोनों लिंक हैं या नहीं। इस अप्रैल से प्रभावी होने के साथ ही आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय आधार नंबर बताना अनिवार्य है।
लिंकिंग के दौरान इन बातों का रखें ख्याल
- पैन और आधार को लिंक करते समय आपको इस बात ध्यान रखना होगा कि दोनो डॉक्युमेंट्स पर आपका नाम, जेंडर, जन्मतिथि एक ही होना चाहिए।
- अगर इनमें डॉक्युमेंट्स में कोई छोटा अंतर भी होता है तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- कुछ मामलों में जहां पैन और आधार पर नाम बिल्कुल अलग है, पैन और आधार की लिंकिंग प्रक्रिया फेल हो जाएगी। ऐसे में आपको दोनों में से किसी एक डॉक्युमेंट की डिटेल्स बदलने की जरूरत होगी।
More From GoodReturns

Gold Rate Today: 6 मार्च को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी! जानिए 24K, 22K और 18K गोल्ड रेट

Silver Price Today: शनिवार को बाजार में हड़कंप! फिर चांदी के दाम धड़ाम, जानें 1 किलो चांदी का रेट क्या है?

PNB का बड़ा फैसला! 13 डेबिट कार्ड से ATM कैश निकासी सीमा आधी, जानें किन कार्डधारकों पर पड़ेगा असर

Ladli Behna Yojana 34th Installment: 1500 या 3000 रुपये? जानें कब आएगी 34वीं किस्त और ऐसे करें स्टेटस चेक

CM Kisan Samman Yojana: राजस्थान किसानों के लिए अपडेट! कब आएगी 6वीं किस्त, ऐसे चेक करें पेमेंट स्टेटस

Gold Rate Today: सराफा बाजार में सोने के दामों में लगातार कमी, जानें आज कितना सस्ता हुआ 22K और 24K गोल्ड

Silver Price Today: 6 मार्च को भी चांदी में उतार-चढ़ाव! 30,100 रुपये टूटा भाव, जानिए प्रति किलो चांदी का रेट

Gold Rate Today: 10 मार्च को कई दिनों बाद सोने की कीमतों में फिर आई तेजी, जानिए 24k, 22k 18k गोल्ड रेट

Silver Price Today: 11 मार्च को चांदी महंगा हुआ या सस्ता? जानिए 1 किलो चांदी का भाव

Gold Price Today: मिडिल ईस्ट जंग के बीच सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट! जानिए 24k, 22k, 18k गोल्ड रेट

Silver Price Today: 9 मार्च को चांदी की कीमत में आई गिरावट...35,000 टूटे भाव, जानिए 1 किलो चांदी का भाव



Click it and Unblock the Notifications