घर बैठे ऐसे जानि‍ए RC ट्रांसफर आवेदन का स्टेट्स, आसान है तरीका

कोरोना के कारण पुराने वाहन का मार्केट लगातार बढ़ रहा है। बाइक हो या कार अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इनकी खरीद बिक्री की जा रही है।

नई द‍िल्‍ली: कोरोना के कारण पुराने वाहन का मार्केट लगातार बढ़ रहा है। बाइक हो या कार अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इनकी खरीद बिक्री की जा रही है। अगर आप नया वाहन ले रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जब आप पुराना वाहन ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने में काफी दिक्कत होती है। आप इन दिक्कतों से बच सकते हैं और ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अचानक बढ़ी पुरानी कारों की बिक्री, जानिए क्या है वजह ये भी पढ़ें

Know The Status Of RC Transfer Application Seating At Home

 आरसी ट्रासंफर होना अनिवार्य

आरसी ट्रासंफर होना अनिवार्य

कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर डीलर के बिना ही क्रेता और विक्रेता आपस में डील कर वाहन खरीद बेच रहे हैं। पुराना वाहन खरीदने के दौरान सबसे अहम होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) यानि ऑनरशिप ट्रांसफर।वहीं अक्सर देखने को मिलता है कि जो वाहन बेच रहे होते हैं वे आरसी को ट्रांसफर करवाएं बिना ही अपनी कार या बाइक बेच देते हैं। इससे सिर्फ उन्हीं को नुकसान होता है क्योंकि जिसको वह वाहन बेचते हैं अगर वह एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, वाहन का चालान काटा जाता है तो इस सबका पर्चा आप पर फटेगा। ऐसे में आरसी ट्रांसफर बेहद ही अहम हो जाती है।

आरसी ट्रांसफर के लिए आरटीओ में आवेदन जरूरी

आरसी ट्रांसफर के लिए आरटीओ में आवेदन जरूरी

मालूम हो कि किसी भी कार को बेचने के 14 दिन के बाद उसकी आरसी ट्रासंफर होना अनिवार्य होती है। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के आरटीओ में आवेदन देना होगा। आरसी ट्रांसफर के लिए आरटीओ में आवेदन करना होता है जिसके 30 दिन के भीतर आरसी ट्रांसफर होकर स्मार्ट कार्ड के रूप में क्रेता के पते पर भेज दी जाती है। अक्सर ऐसे भी मामले सामने आते रहते हैं जिसमें 30 दिन बीत जाने के बाद भी आरसी का कुछ अता-पता नहीं होता। ऐसे में क्रेता खुद ही इसका स्टेट्स घर बैठे चेक कर सकते हैं।

घर बैठे ऐसे चेक करें स्टेट्स

घर बैठे ऐसे चेक करें स्टेट्स

  • इसके लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर विजिट करना होगा।
  • यहां ‘Online Services' में जाकर ‘Vehicle related Services' में क्लिक कर अपना राज्य चुनना होगा।
  • इसके बाद ‘Know Your Application' पर क्लिक एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर आपके सामने आपके आवेदन का स्टेट्स खुलकर आ जाएगा।
वाहन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर करें

वाहन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर करें

  • वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले Ministry of Transport Higway की वेबसाइट ( https://parivahan.gov.in/parivahan/) पर जाना होगा।
  • इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना Account बनाना होगा। इसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि डालकर अपना अकाउंट बनाना है।
  • अकाउंट बनाने के बाद आपको Online Service पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको Vehicle Releted service पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने एक Application Form खुलेगा जिसमें आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, Chechis number डालकर OTP क्रिएट करना होगा। ये OTP आपके Mobile Number पर ही आएगा।
  • OTP डालने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ आपके सामने ढेर सारे Option आएंगे जिसमें आपको Transfer of Ownership पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
  • Submit करने के बाद आपके सामने एक और Form आएगा जिसमें आपसे आपके वाहन और रजिस्ट्रेशन की जानकारी सावधानी पूर्वक देनी होगी।
  • इसके बाद आपको Form को फिर से सबमिट करना होगा. फिर आपको अपनी सुविधानुसार RTO ऑफिस से Appointment की Date लेना है।
  • इसके बाद आपको जो तारीख मिलेगी आपको उस पर Related Documents लेकर आरटीओ ऑफिस जाना है आपको इस सारे काम की फीस भी देना होगी।

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