ऑनलाइन ट्रांसफर करें PF के पैसे, मिनटों में हो जाएगा काम
अगर आपने भी हाल में नौकरी बदली है तो पीएफ खाते में जमा राशि को लेकर आपके पास दो विकल्प मौजूद हैं। आप चाहें तो पीएफ अकाउंट में जमा राशि निकाल सकते हैं या नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं।
नई दिल्ली, मई 4। अगर आपने भी हाल में नौकरी बदली है तो पीएफ खाते में जमा राशि को लेकर आपके पास दो विकल्प मौजूद हैं। आप चाहें तो पीएफ अकाउंट में जमा राशि निकाल सकते हैं या नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। पीएफ के पैसे घर बैठे चंद मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सबसे पहले खाताधारक को अपना यूएएन एक्टिवेट करना होगा। बड़ी राहत : अब PF में 5 लाख रुपये तक का निवेश हुआ Tax Free
इसके अलावा खाताधारक के बैंक खाते का नंबर, आधार नंबर और बाकी की सारी डिटेल सही और उचित होनी चाहिए। बता दें कि इपीएफओ ने ट्वीट करके बताया है कि आप कैसे पीएफ का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपने हाल में अपनी नौकरी बदली है या फिर आप अपने पीएफ के पैसे को कहीं और ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमारी ये खबर आप जरूर पढ़ें, घर बैठे आपका काम बहुत ही आसानी से होगा।
ऑनलाइन कैसे करें पीएफ ट्रांसफर के लिए अप्लाई
- सबसे पहले आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface) पर विजिट करना होगा। फिर अपने यूएएन के साथ इसे लॉग इन करें।
- ऑनलाइन सर्विस के लिए वन मेंबर वन इपीएफ पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको मौजूदा कंपनी से जुड़ी जानकारी और पीएफ खाते को वेरिफाइ करना होगा।
- इसके बाद गेट डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको पिछली नियुक्ति की पीएफ खाता डिटेल्स दिखायी देगी।
- पिछली कंपनी और मौजूदा कंपनी में से किसी एक का चुनाव करना होगा। दोनों में से किसी भी कंपनी का चयन करके मेंबर आइडी या यूएएन दे।
- सबसे आखिर में गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास यूएएन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जायेगा फिर उस ओटीपी को डालकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके इपीएफ अकाउंट का ऑनलाइन ट्रांसफर प्रॉसेस पूरा हो गया।
पीएफ ट्रांसफर करने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
- कर्मचारी का यूएएन ईपीएफओ के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर एक्टिवेट होना चाहिए।
- एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए क्योंकि ओटीपी को इसी नंबर पर भेजा जाएगा।
- कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर उसके यूएएन के साथ लिंक होना चाहिए।
- पिछली नियुक्ति की डेट ऑफ एग्जिट पहले से होनी चाहिए। अगर नहीं है, तो उसे पहले कर लें।
- नियोक्ता द्वारा ई-केवाईसी पहले से मंजूर होना चाहिए।
- पिछली मेंबर आईडी के लिए केवल एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट मंजूर की जाएगी।
- अप्लाई करने से पहले मेंबर प्रोफाइल के अंदर दी गई सभी निजी जानकारी को वेरिफाई और कन्फर्म कर लें।
ट्रैक करें अपने पुराने पीएफ अकाउंट
प्रोविडेंट फंड को लेकर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो ईपीएफ के नियम जानने बहुत जरूरी हैं। अगर नियम नहीं पता हो तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि अलग-अलग संस्थानों में काम करने के दौरान अलग-अलग पीएफ अकाउंट हो जाते हैं। इसकी वजह से पुराना पीएफ अकाउंट इन-ऑपरेटिव हो जाता है। हालांकि, ईपीएफओ ने अब एक ही पीएफ अकाउंट को जारी रखना का विकल्प दे दिया है। अब कर्मचारी को नई कंपनी ज्वाइन करने पर पुराना पीएफ नंबर ही देना होगा। ऐसे में कोई भी पीएफ खाता इनऑपरेटिव नहीं रहेगा। इस परिस्थिति में भी पुराना पीएफ अकाउंट इन-ऑपरेटिव हो जाता है। जानकारी करा दें कि इन-ऑपरेटिव अकाउंट को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हालांकि ऑनलाइन इसे ट्रैक किया जा सकता है। अकाउंट ट्रैक होने पर इसमें जमा राशि को ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर निकाला भी जा सकता है।
कैसे ट्रेस करें अपना अकाउंट
- सबसे पहले पीएफ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
- यहां इन-ऑपरेटिव अकाउंट हेल्पडेस्क ऑप्शन को चुनना है।
- शिकायत बॉक्स में अपनी समस्या के बारे में पूरी जानकारी देनी है।
- इसके बाद में आपसे निजी जानकारी मांगी जाएगी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मदिन, पति या पिता का नाम, एंप्लॉयर नेम भरना होगा।
- इन तमाम जानकारी की मदद से आपका अकाउंट आसानी से ट्रेस हो सकता है। अकाउंट ट्रेस होने के बाद फंड निकाला जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है।