बड़ी राहत : अब PF में 5 लाख रुपये तक का निवेश हुआ Tax Free

प्रॉविडेंट फंड में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने पीएफ में निवेश के ब्याज पर छूट मिलने की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।

नई द‍िल्‍ली: प्रॉविडेंट फंड में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने पीएफ में निवेश के ब्याज पर छूट मिलने की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। हालांकि, ये छूट सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगी, जिनकी कंपनी की ओर से पीएफ में कोई योगदान नहीं दिया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे प्रॉविडेंट फंड में निवेश करने वाले सिर्फ 1 फीसदी लोगों पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही कहा कि बाकी लोगों का पीएफ में योगदान 2.5 लाख रुपये से कम ही है।

Big News For Salaried Employees Up To Rs 5 Lakh Invested In Provident Fund Tax Free

 निवेश करने पर मिलेगी छूट

निवेश करने पर मिलेगी छूट

बजट 2021 में सरकार ने घोषणा की थी अगर आपके ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा का निवेश हो रहा है तो आपको अतिरिक्त निवेश से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा, क्योंकि उसमें नियोक्ता भी अपनी ओर से योगदान देता है। वहीं, अगर आप तय 12% के अतिरिक्‍त वॉलिंटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं तो आप 5 लाख रुपये तक के कुल पीएफ निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

 हाई-इनकम सैलरीड वाले लोग सीधे तौर पर होंगे प्रभावित

हाई-इनकम सैलरीड वाले लोग सीधे तौर पर होंगे प्रभावित

पीएफ में ज्यादा योगदान के जरिये टैक्स छूट का फायदा उठाने वाले लोगों को बजट 2021 की घोषणाओं से तगड़ा झटका लगा था। वहीं अच्छी कमाई करने वाले लोग अब तक टैक्स-फ्री हेवेन के तौर पर पीएफ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बजट 2021 में ये छूट सीमित कर दी गई थी। नई व्यवस्था के तहत एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा प्रॉविडेंट फंड जमा करने पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आना था। इससे हाई-इनकम सैलरीड लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते, जो टैक्स फ्री इंट्रेस्ट कमाने के लिए पीएफ का इस्तेमाल करते थे।

 ईपीएफओ एप में ऑनलाइन ऐसे चेक करें बैलेंस

ईपीएफओ एप में ऑनलाइन ऐसे चेक करें बैलेंस

  • ऐसे करना होगा आवेदन ऑनलाइन आवेदन
  • ईपीएफओ की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
  • अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें। मैनेज पर क्लिक करें।
  • केवाईसी ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें। ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें। एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा।
  • इसमें से क्लेम पर क्लिक करें। अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।

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