अगर आप भी आखिरी समय की जल्दबाजी से बचना चाहते हैं तो अपना रिटर्न जल्द फाइल कर दें। हर साल आप अपना आयकर रिटर्न भरते हैं। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि घर बैठे ही अपने आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते
नई दिल्ली: अगर आप भी आखिरी समय की जल्दबाजी से बचना चाहते हैं तो अपना रिटर्न जल्द फाइल कर दें। हर साल आप अपना आयकर रिटर्न भरते हैं। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि घर बैठे ही अपने आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि कोरोनावायरस महामारी के कारण टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 निर्धारित की है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए विलंबित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी सरकार ने बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। यानी करदाताओं के पास आईटीआर भरने का पर्याप्त मौका है। फिर बढ़ी ITR भरने की डेडलाइन, जानिए नई तारीख ये भी पढ़ें

बता दें कि टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग ने www.incometaxindiaefiling.gov.in पर पूरी प्रक्रिया उपलब्ध करा रखी है। आईटीआर फाइल करने से पहले जरूरी है कि कुछ अहम दस्तावेज तैयार रखें। जैसे- पैन, आधार, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS आदि।
जानिए ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया
- आईटीआर डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड कर www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और संबंधित आकलन वर्ष के लिए डाउनलोड सेक्शन (दायीं तरफ) से आईटी रिटर्न प्रिपेयरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। या, फिर इस लिंक पर क्लिक करें।
- आकलन वर्ष सेलेक्ट करें और डाउनलोडेड यूटिलिटी zip फाइल को निकाल लें। इस फोल्डर में JAR (Java Archive) फाइल पर क्लिक कर यूटिलिटी ओपन करें।
- अब आईटीआर फॉर्म में अपनी इनकम, टैक्स पेमेंट्स, डिडक्शन आदि की पूरी जानकारी भरें।
- Pre-fill बटन पर क्लिक कर पर्सनल डिटेल और टैक्स पेमेंट्स या टीडीएस की जानकारी भी भरें। यह देख लें कि कोई जानकारी छूट न गई हो।
- इसके बाद सभी डेटा भरने के बाद टैक्स व ब्याज देनदारी और रिफंड की अंतिम स्थिति जानने के लिए ‘Calculate' पर क्लिक करें।
- यदि टैक्स देनदारी बनती है तो उसका तुरंत पेमेंट करें। तय फॉर्मेट में डिटेल सबमिट करें। इसके बाद ऊपर के स्टेप दोबारा करें जिससे टैक्स देनदारी शून्य हो जाए।
- अपने कम्प्यूटर पर XML format में इनकम टैक्स रिटर्न डेटा जेनरेट कर सेव करें।
- अब www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- अगर आप ई-फाइलिग में नए है तो, पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्टर होने पर यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें।
- उसके बाद ‘e-File' टैब पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करें।
- उपयुक्त आईटीआर फॉर्म, आकलन वर्ष, फाइलिंग टाइप जैसे ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न और सबमिशन मोड में ‘अपलोड XML' चुनें।
- इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करने के लिए कुछ विकल्प आएंगे। इनमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आधार ओटीपी, प्रीवैलिडेट बैंक अकाउंट डिटेल्स के जरिए ईवीसी जनरेशन, प्रीवैलिडेट डीमैट अकाउंट डिटेल्स के जरिए ईवीसी जनरेशन, बाद में ईवेरिफिकेशन करना, आईटीआर का वेरिफिकेशन ऑनलाइन न कर पोस्ट के जरिए ITR-V भेजकर करना आदि शामिल हैं।
- अगर आप ई-वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उपयुक्त विकल्प चुनें, यदि नहीं तो कंटीन्यू बटन पर क्लिक कर आईटीआर XML फाइल अटैच करें।
- इसके बाद आईटीआर सबमिट करें।
- अगर ई-वेरिफिकेशन का चुनाव नहीं किया है तो सबमिशन होने पर ITR-V दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक कर ITR-V डाउनलोड किया जा सकता है। इसे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी भेजा जाएगा।
ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने की दूसरा तरीका
- ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिशन
- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें।
- ‘e-File' टैब पर जाएं और "इनकम टैक्स रिटर्न" लिंक पर क्लिक करें।
- उपयुक्त आईटीआर फॉर्म, आकलन वर्ष, फाइलिंग टाइप जैसे ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न और सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन चुनें।
- कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
- सभी दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद आईटीआर फॉर्म में ऑनलाइन सभी जानकारियों को भरें।
- सेशन टाइम आउट के कारण भरी गई आईटीआर डिटेल्स का लॉस न हो जाए, इसके लिए बीच-बीच में सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करते रहें।
- ‘Taxes Paid and Verification' टैब में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प चुनें, इनमें आईटीआर ई-वेरिफाई करना, फाइलिंग के 120 दिनों के अंदर ई-वेरिफाई करना, पोस्ट के जरिए ITR-V भेजकर वेरिफिकेशन शामिल हैं।
- अपनी इच्छानुसार वेरिफिकेशन करने या न करने के बाद प्रिव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अंत में आप आईटीआर सबमिट करें।
आईटीआर ई-वेरिफिकेशन बेहज जरुरी
आपको इस बात से भी अवगत करा दें कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने वाले करदाता को इसे आईटीआरअपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है। इसके लिए 4 तरीके हैं
1. आधार ओटीपी के जरिए
2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) के जरिए
4. आईटीआर-वी की ड्युली साइन्ड फिजिकल कॉपी पोस्ट के माध्यम से बेंगलुरू भेजकर
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