फिर बढ़ी ITR भरने की डेडलाइन, जानिए नई तारीख
इनकम टैक्स देने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने कोरोना संकट के बीच आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है।
नई दिल्ली: इनकम टैक्स देने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने कोरोना संकट के बीच आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख और 2 महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। मालूम हो कि पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई तक रखी गई थी। इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए दी। आयकर विभाग के ट्वीट में कहा गया है, कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की आसानी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है।
तीसरी बार बढ़ाई तारीख
हालांकि बता दें कि वित्तवर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। जानकारी दें कि सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख तीसरी बार बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करना था। हालांकि इसे पहले 30 जून तक के लिए बढ़ाया गय। फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है।
इस वजह से सीबीडीटी बढ़ा रहा है अंतिम तारीख
वहीं सीबीडीटी ने हाल में बताया था कि अबतक की रिटर्न फाइलिंग से मिले डेटा का विश्लेषण करने से कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स की जानकारी मिली है, जिन्होंने काफी अधिक लेनदेन किया है, लेकिन उन्होंने असेसमेंट ईयर 2019-20 (वित्त वर्ष 2018-19 के संदर्भ में) के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है। रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के अलावा रिटर्न फाइल करने वाले कई ऐसे लोगों की पहचान हुई है, जिनके अधिक धनराशि वाले लेनदेन और उनके आयकर रिटर्न आपस में मेल नहीं खाते हैं। आयकर विभाग पहचान किए गए टैक्सपेयर्स को ईमेल या एसएमएस भेजेगा, ताकि प्राप्त सूचना के अनुसार उनके लेनदेन की डिटेल को वेरिफाई किया जा सके।
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