कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अगर आप पीएफ खाताधारक 31 मार्च से पहले ये काम नहीं करते हैं, तो आपका पीएफ का सारा पैसा फंस सकता है।
नई दिल्ली, मार्च 23। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अगर आप पीएफ खाताधारक 31 मार्च से पहले ये काम नहीं करते हैं, तो आपका पीएफ का सारा पैसा फंस सकता है। गौरतलब है कि ईपीएफओ ने सभी खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे में अगर कोई भी खाताधारक तय समय सीमा से पहले ई-नॉमिनेशन नहीं फाइल करता है, तो वह ईपीएफओ से जुड़ी कई सुविधाओं के लाभ से वंचित हो सकता है। EPF के पैसे को NPS में ऐसे करें ट्रांसफर, फायदे में रहेंगे आप मिलेगा ज्यादा रिटर्न

बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी प्रोविडेंट फंड अकाउंट खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल करना अनिवार्य कर दिया था। इसके तहत कोई भी एंप्लाई अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी बना सकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है और एंप्लाई की मृत्यु हो जाती है तो उनके पीएफ खाते का बैलेंस अटक जाएगा और परिवार को उनके पीएफ खाते से पैसा निकालने में बहुत परेशानी उठानी पड़ेंगी। ईपीएफओ ने पीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन के फायदे भी ट्वीट के जरिए बताए हैं और ईपीएफओ सदस्यों से अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द अपनी ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
नॉमिनी का नाम डालना भी जरुरी
ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा हर खाताधारक को अपने पीएफ अकाउंट के लिए एक नॉमिनी का नाम डालना होता है। अपने अकाउंट में नॉमिनी डालते वक्त खाताधारक को उसकी पूरी जानकारी भी भरनी होती है। अगर आप अपने पीएफ खाते के पासबुक पर एक्सेस पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
ई-नॉमिनेशन कैसे करें
- अगर आप अपने खाते में ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल बेवसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर क्लिक करें।
- इसके बाद सर्विस ऑप्शन चुनें।
- अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
- नॉमिनेशन ऑप्शन में जाकर नॉमिनी का आधार नंबर, नाम, डीओबी, एड्रेस आदि मेंशन करें।
- सेव ईपीएफ नॉमिनेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ई-नॉमिनेशन कराने से मिलते हैं ये फायदे
- ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को उनकी रिटायरमेंट पर फंड और पेंशन का लाभ देता है।
- सब्सक्राइबर की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को फैमिली पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस भी शामिल है।
- ईपीएफओ ने हाल ही में एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए इंश्योरेंस बेनेफिट बढ़ाया है।
- इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये किया गया है। पहले यह लिमिट 2 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की थी।
नहीं चेक कर पाएंगे पासबुक बैलेंस
31 मार्च से पहले ई-नॉमिनेशन नहीं फाइल करते हैं, तो उन्हें पीएफ खाते की पासबुक एक्सेस करने से भी वंचित किया जा सकता है। अगर आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपनी पासबुक एक्सेस करना चाहेंगे, तो सामने ई-नॉमिनेशन फाइल करने की पॉप-अप विंडो खुलकर सामने आ जाएगी। अगर आप इसे फाइल नहीं करते हैं, तो पॉप-अप विंडो आपकी स्क्रीन से नहीं हटेगी।


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