एक से ज्यादा हैं पीएफ यूएएन, जानिए मर्ज कराने का तरीका
नयी दिल्ली। आज के समय में अधिकतर लोग एक ही जगह नौकरी नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले, फिर चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों, बेहतर अवसर की तलाश में रहते हैं और कुछ सालों में अपनी कंपनी बदल लेते हैं। ऐसे में एक समस्या सामने आती है हर बार नया पीएफ अकाउंट खुलवाने की। इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने हर पीएफ खाताधारक को एक 12 नंबर वाला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) जारी करना शुरू किया था, जिसके जरिये आप अपने पीएफ खाते को मैनेज कर सकते हैं। यूएएन रोजगार और श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह आपको पीएफ की सारी जानकारी हासिल करने में मदद करता है, फिर चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करें। नियमों के मुताबिक हर व्यक्ति के पास ही एक यूएएन नंबर होना चाहिए। मगर कई मामलों में कर्मचारियों के पास एक से अधिक यूएएन हो जाते हैं। याद रखें कि आपका ईपीएफ खाता यूएएन से जुड़ा हुआ होता है।
कैसे करायें एक से अधिक यूएएन को मर्ज
अकसर जॉब बदलते समय कंपनी कर्मचारी का नया पीएफ अकाउंट खोल देती है। ऐसे में नये पीएफ के साथ नया यूएएन मिल सकता है। अगर आपको दो या दो से अधिक यूएएन जारी कर दिये गये हैं तो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर को इसकी जानकारी दें। अपने वर्तमान और पिछले यूएएन के विवरण के साथ [email protected] पर एक ईमेल भेजें। ईपीएफओ इस मामले में वेरिफिकेशन करेगा और आपका पिछला यूएएन ब्लॉक किया जाएगा, जबकि आपका वर्तमान यूएएन एक्टिव रहेगा। इसके बाद ईपीएफ खाते (ब्लॉक किये गये यूएएन के साथ जुड़ा हुआ) को नए एक्विट खाते में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करें।
एक तरीका और है
पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट मे ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करें। अलग-अलग यूएएन वाले एक ही व्यक्ति के दो ईपीएफ खातों में से एक को ट्रांसफर करना तो ऐसे मामले में ईपीएफओ सिस्टम दोनों खातों की ऑटोमैटिक रूप से पहचान कर लेगा। पहचान के बाद पुराने यूएएन, जिसमें से ईपीएफ ट्रांसफर को अलग यूएएन वाले नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर किया गया है, को ईपीएफओ द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। पुराने यूएएन ऑटोमैटिक डिएक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी पिछली सदस्य आईडी वर्तमान यूएएन से जुड़ी जाती है। एक एसएमएस के जरिये पुराने यूएएन के डिएक्टिवेट होने की जानकारी आपको मिल जायेगी।
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