नयी दिल्ली। वर्तमान समय में हर छोटे-बड़े कामों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। इस लिहाज से यह एक बेहद जरूरी प्रूफ बन गया है। आप पहचान पत्र, पासपोर्ट या बैंक में खाता खुलवायें तो बतौर प्रूफ आधार कार्ड जरूरी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई 12 अंकों का आधार नंबर जारी करता है, जो देश के हर नागरिक के अलग होता है। यह नंबर कई सरकारी योजनाओं में भी बहुत काम आता है। इसके अलावा पैन नंबर के लिए आवेदन करने, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने या सरकार से सब्सिडी या अनुदान प्राप्त करने के लिए, आपका आधार नंबर देना अनिवार्य है। मगर क्या आप जानते हैं कि आपको आधार कार्ड बिना जरूरी दस्तावेज के मिल सकता है। यानी अगर आपके पास वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस न भी हो तो भी आप आधार कार्ड बनवाने योग्य हैं। आइये जानते हैं इसका तरीका क्या है।
कैसे मिलेगा आधार कार्ड
बिना किसी जरूरी प्रूफ के आपको आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आपके पास अपने परिवार के किसी सदस्य का आधार कार्ड होना जरूरी है। आप परिवार के मुखिया के आधार कार्ड के जरिये अपने आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि बिना जरूरी प्रूफ के बिना आधार कार्ड बनवाने के लिए आपके पास अपनी फैमिली के मुखिया के साथ संबंध का कोई प्रूफ या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। घर के मुखिया के साथ संबंध बताने के लिए MNREGA Job Card, PDS card, Pension Card, Army Canteen Card, CGHS/State Government/ECHS/ESIC Medical card, Passport में से कुछ होना चाहिए।
और भी हैं सुविधा
मगर यदि ऊपर बताये गये प्रूफ न हो तो भी आधार बनवाया जा सकता है। इस स्थिति में आप आधार केंद्र पर मौजूद इंट्रोड्यूसर की सहायता ले सकते हैं। यूआईडीएआई वेबसाइट के अनुसार एक इंट्रोड्यूसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उन लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत / अधिसूचित होता है, जिनके पास परिवार के मुखिया के साथ रिलेशन बताने लायक प्रूफ न हों। इंट्रोड्यूसर के पास पहले से आधार नंबर होना चाहिए और आपके आधार नामांकन के समय ये आधार केंद्र में उपस्थित होना चाहिए।
परिवार के मुखिया का होना जरूरी
इंट्रोड्यूसर के अलावा परिवार के मुखिया का भी आपकी पहचान और एडरेस कंफर्म करना जरूरी है। साथ ही इन्हें आपके enrolment form में बतायी गयी जगह पर साइन करना होगा। इंट्रोड्यूसर को मानक प्रमाण पत्र यानी आधार नामांकन / अपडेट के लिए सर्टिफिकेट में आपको विवरण जारी करना होगा। जारी किए गए प्रमाणपत्र में जारी होने की तारीख से तीन महीने की वैधता होगी।
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