पैन आधार की डेडलाइन बढ़ी, 31 दिसंबर तक मिला मौका
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए केवल दो बचे हैं। आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, एक अक्तूबर के बाद से जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वो रद्दी हो जाएंगे।
नई दिल्ली: अगर आपने भी अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है। जानकारी दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के समय सीमा में बदलाव किया गया है। जी हां वित्त मंत्रालय ने 28 सितंबर यानि आज शनिवार को एक अधिसूचना में घोषणा की कि उसने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 कर दी है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले यह समय सीमा 30 सितंबर, 2019 थी। अच्छी बात तो यह है कि यह एक्सटेंशन उन व्यक्तियों के लिए राहत के रूप में आएगा, जिन्होंने अभी भी अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं कराया है। ध्यान देने वाली बात यह हैं कि यदि आपके पैन को विस्तारित समय सीमा के आधार के साथ लिंक नहीं किया गया है, तो वर्तमान कानूनों के अनुसार आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, सरकार को पैन में आधार के साथ लिंक नहीं होने की स्थिति में 'निष्क्रिय' के निहितार्थ को सूचित करना बाकी है। हम आपको बता दें कि किन- किन तरीकों से आप आधार को पैन से लिंक कर सकते है। 1 अक्टूबर से ये 10 बड़े बदलाव आपकी जेब पर असर डालेंगे ये भी पढ़ें
ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं आधार से पैन कार्ड की लिंकिंग
1.सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट
incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इसके होमपेज पर आपको लेफ्ट साइड में Quick Links दिखेगा। इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें।
2.फिर आपको सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा। अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।
3.अगर आधार पैन से लिंक नहीं किया है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें। फिर Link Aadhar पर क्लिक कर दें।
4.अब पैन और आधार लिंक हो जाएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो वहीं पता चल जाएगा।
5.यह ध्यान रखें कि नाम वही लिखें जो आपके आधार कार्ड पर लिखा है।
6.अगर आधार में नाम या जन्मतिथि से संबंधित कोई परेशानी है तो UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर सुधार करवा लें।
मोबाइल के जरिए ऐसे कर सकते हैं लिंक
1. सिर्फ एक मैसेज भेजकर भी आधार को पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है।
2. एसएमएस प्रक्रिया के लिए मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना है।
3. एसएमएस में UIDPAN स्पेस 12 डिजिट का आधार नंबर स्पेस 10 डिजिट पैन नंबर टाइप करना होगा।
4. आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर से टाइप किए हुए मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना है।
5. उसके बाद यूजर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अनुरोध प्रप्ति का एक मैसेज आएगा।
6. अनुरोध करने के कुछ दिनों के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए आधार कार्ड से पैन की लिंकिंग की जानकारी मिलेगी।
पैन सेंटर जाकर
इसके साथ ही आपको इस बारें में भी जानकारी दें कि पैन सेंटर जाकर भी आधार को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए 25 रुपये से 110 रुपये तक और पैन कार्ड व आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। पैन सेंटर का पता tin-nsdl.com/pan-center.html पर जाकर लगा सकते हैं। यहां आपको राज्य और शहर या नजदीकी क्षेत्र का नाम सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको आसपास मौजूद पैन सेंटर की जानकारी मिल जाएगी।
पता कर सकते हैं आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस
आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है।
इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा।
एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।