नई दिल्ली। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, और आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरना चाहते तो इसकी सुविधा तो सरकार ने दे ही दी है, लेकिन शायद यह आपको नहीं पता होगा कि जैसे ही आप आधार नंबर की मदद से आईटीआर भरेंगे आपका पैन कार्ड अपने आप ही जारी हो जाएगा। अब इसके लिए आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स विभाग अब आपके आधार डेटाबेस से जानकारी लेकर पैन कार्ड जारी कर देगा। इस बाता की जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दी है।

कब से मिली ये सुविधा
सीबीडीटी ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत यह सुविधा लोगों को 1 सितंबर 2019 से मिलने लगी है। अब बिना पैन के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब आधार के सहारे आईटीआर फाइल होने लगा है। सीबीडीटी ने आधार और पैन कार्ड का डाटाबेस लिंक कर दिया है। इसके बाद विभाग यह सुविधा देने में सफल रहा है।
पैन है तो आधार से लिंक कराएं
कुछ समय पहले सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने का आदेश जारी किया था। बाद में इसे सु्प्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लेकिन सु्प्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले का सही माना था। ऐसे में अगर अभी तक आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो तुरंत ऐसा करा लें। इसके अलावा अगर आप आधार के माध्यम से आईटीआर फाइल करते हैं तो पैन अपने आप ही जारी हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से पैन जारी है तो यह सुविधा नहीं मिलेगी। टैक्स डिपार्टमेंट विभाग के लिए पॉलिसी बनाने वाले सीबीडीटी के चेयरमैन पी सी मोदी ने जुलाई में बताया था कि, जो व्यक्ति आधार कार्ड के जरिए आईटीआर भरेगा, उसे आयकर विभाग की तरफ से अपने आप ही पैन जारी किया जाएगा।
22 करोड़ पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक
सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक करीब 120 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। लेकिन इसके विपरीत केवल 22 करोड़ पैन नंबर ही अभी तक जारी हुए हैं। आयकर कानून की धारा 139एए (2) के मुताबिक, 1 जुलाई 2017 को जिन व्यक्तियों के पास पैन था और जो आधार कार्ड पाने के लिए योग्य हैं, उन्हें इनकम टैक्स विभाग को अपना आधार नंबर देना जरूरी है।
यह भी पढ़ें : Aadhaar : गलत इस्तेमाल से डूब सकता है पैसा, ऐसे चेक करें हिस्ट्री
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