बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। यां यू कहें कि आम जनता की सहूलियत को देखते हुए बैकों के समय में बदलाव किया गया है।
नई दिल्ली: बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। यां यू कहें कि आम जनता की सहूलियत को देखते हुए बैकों के समय में बदलाव किया गया है। आमतौर पर सरकारी बैंकों में कामकाज 10 बजे के बाद ही शुरू होता है। जल्द ही बैंकों के खुलने का समय बदलने वाला है। जी हां अब तक सरकारी बैंक 10 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बैंकों के खुलने का समय बदलने जा रहा है। बता दें कि सितंबर से ये 9 बजे से शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने फैसला किया है कि सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सितंबर महीने से सुबह 9 बजे खुल जाएंगे। पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एसबीआई ने ग्राहकों को दी सलाह ये भी पढ लें
ग्राहकों के सुविधा के आधार पर तय होगा समय
देशभर के बैंकों के खुलने के समय को एक समान करने के मकसद से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जून में बैठक की थी। इस बैठक में तय हुआ था कि बैंक शाखाएं ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से खुलनी चाहिए। इसमें बैंक शाखाओं के खुलने के समय में बदलाव को मंजूरी दी गई है। जानकारी दें कि बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि इन बैंकों के खुलने का समय प्रबंधन के आधार पर नहीं, बल्कि ग्राहकों की सुविधा के आधार पर तय होना चाहिये। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंकों शाखाओं में खुलने के समय को तय किया गया।
बैंक शाखा खुलने के लिए तीन विकल्प
इस बात की भी जानकारी दें कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 24 जून को ग्राहक सुविधा पर गठित उपसमिति की बैठक में बैंक शाखा खुलने के लिए तीन विकल्प दिए। पहला, सुबह नौ से दोपहर तीन बजे, दूसरा सुबह 10 से शाम चार बजे और तीसरा, सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक। जानकारी दें कि बैंक खुलने का नया समय सितंबर में अमल में आ जाने की संभावना जताई जा रही है।
सरकारी बैंक और आरआरबी बैकों पर लागू होगा फैसला
वहीं ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए बैंकों के खुलने का समय तय किया जाएगा। इस बैठक में ये भी तय किया गया कि जहां ग्राहक देर तक बैंकिंग सेवा चाहते हैं, वहां बैंकों के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं बैंक पहले की तरह सुबह 10 या 11 बजे से ही खुलेंगे। वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन का ये फैसला सभी सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) पर लागू होगा।


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