Modi government : जानिए सस्ता Home Loan दिलाने वाली स्कीम

नई दिल्ली। अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) यानी पीएमएवाई (PMAY) योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था, लेकिन अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी पीएमएवाई (PMAY) के दायरे में लाया गया है। आप चाहें तो प्रधानमंत्री आवास योजना हेल्पलाइन नंबर (pmay helpline) पर सीधे फोन करके भी इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।

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प्रधानमंत्री आवास योजना हेल्पलाइन नंबर (pmay helpline number)
राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर : 1800-11-6446 (ग्रामीण)
-1800-11-3377 (शहरी, एनएचबी)
-1800-11-3388 (शहरी, एनएचबी)
-1800-11-6163 (शहरी, हुडको)।
-राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर - 18003456527
-मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर - 7004193202

बदल दिया गया है आमदनी का दायरा
शुरुआती प्रावधानों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में होम लोन (Home Loan) की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपये तक कर दिया गया है।

कौन उठा सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए।

आय के हिसाब से कैटेगरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ लेने के लिए कितनी आमदनी होनी चाहिए, यह काफी जरूरी है। निम्न आर्थिक वर्ग (EWS) के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3.00 लाख रुपये तय है। वहीं मध्यम आय वर्ग (LIG) के लिए सालान आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा सालाना 12 और 18 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठा सकते हैं।

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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में कितनी मिलेगी सब्सिडी?
6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सिर्फ छह लाख रुपये तक के लोन पर उपलब्ध है।
12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले लोग नौ लाख रुपये तक के लोन पर चार फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे।
इसी तरह 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले लोग 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे।

कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सब्सिडी का लाभ?
-होम लोन लेने वाले संस्थान से सब्सिडी के बारे में बात करें
-अगर आप योग्य हैं तो पहले सेंट्रल नोडल एजेंसी को आपका आवेदन भेजा जायेगा
-अगर मंजूरी मिल गयी तो एजेंसी सब्सिडी की रकम कर्ज देने वाले बैंक को दी जाएगी
-बैंक यह रकम आपके लोन अकाउंट में डाल देगा

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