नई दिल्ली। चालू वित्तीय वर्ष का आज यानी 31 मार्च आखिरी दिन है। सरकार हर साल नए वित्तीय साल से कुछ नियमों में बदलाव करती है या नए नियम जारी करती है। इनका आप पर गहरा असर पड़ता है। इन्हीं बदलावों के तहत अगर आपने आज दिन बीतने के पहले ये काम नहीं किए तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनमें से कुछ काम तो आप तुरंत ही ऑनलाइन निपटा सकते हैं। आइये जानते है ये काम क्या क्या हैं।

पैन से आधार को लिंक कराएं (AADHAR-PAN linking)
सरकार के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि लोगाें को पैन और आधार लिंकिंग (AADHAR-PAN linking) कराना ही होगी। अगर आप इस काम से चूक गए तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा भी कई दिक्कतों को झेलना पड़ सकता है। यह काम ऑनलाइन या एक एसएमएस (SMS) भेज कर भी कराया जा सकता है। ऐसा करने के लिए नीचे दिए लिंक को क्लिक करें और बताए तरीके के हिसाब पैन और आधार लिंकिंग (AADHAR-PAN linking) करा सकते हैं।
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टीवी चैनल (TV Channel) भी आज ही चुन लें
आज ही आपको टीवी चैनल (TV Channel) चुनने का काम भी निपटाना है। आप अपने टीवी पर कौन-कौन से चैनल देखना चाहते हैं, ये अब आपको ही अपने केबल या डीटीएच (DTH) ऑपरेटर को बताना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कई पसंदीदा चैनल देखने से वंचित रह सकते हैं। इसी लिए आज ही अपने मनपंसद चैनलों को चुनने का काम भी निपटा लें।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और जीएसटी (GST) रिटर्न भी आज ही भरें
आमलोगों को शायद जानकारी न हो लेकिन यह जानना जरूरी है कि आज आप अपने पिछले वित्तीय साल यानी 2017-18 के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। ऐसा ही आप अपने GST रिटर्न भरने के लिए भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर अब 1000 रुपये से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वैसे भी सरकार ने इन कामों को निपटाने के लिए आयकर और जीएसटी दफ्तर 31 मार्च को खुले रखने का ऐलान किया है। वैसे यह काम घर बैठ ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं।
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