EPF : जानिए बिना दस्तावेज के PF से कितना निकाल सकते हैं पैसा

आपकी नौकरी छूट गई है और आप एक महीने से बेरोजगार हैं तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हैं। क्योंकि आप अपने पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी पैसे निकाल सकते हैं।

नई द‍िल्‍ली: आपकी नौकरी छूट गई है और आप एक महीने से बेरोजगार हैं तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हैं। क्योंकि आप अपने पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी पैसे निकाल सकते हैं। बता दें कि ईपीएफओ ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। अब नियम के मुताबिक यदि आप एक महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो आप अपनी पीएफ अकाउंट की 75 फीसदी रकम को निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं ईपीएफओ के मुताबिक बेरोजगारी की स्थिति में पीएफ क्लेम के लिए आपको किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है। जानकारी दें कि ईपीएफओ ने दिसंबर 2018 में ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी खाताधारक एक महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने पर पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 75 फीसद निकाल सकता है। EPFO ने जारी क‍िया अलर्ट : इन फर्जी ऑफर्स से रहें सावधान ये भी पढ़ें

करना पड़ सकता आर्थिक संकट का सामना

करना पड़ सकता आर्थिक संकट का सामना

इस बात से भी अवगत करा दें कि इतनी रकम निकालने के बाद भी आपका पीएफ अकाउंट पहले की तरह ही चलता रहेगा और आपको निकाली हुई राशि खाते में दोबारा जमा करने की भी जरूरत नहीं है। वहीं इसके अलावा लगातार दो महीने यानी 60 दिनों तक बेरोजगार रहते हैं तो दो महीने के बाद आप पूरी राशि निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ इसे अकाउंट होल्डर के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानता क्योंकि इससे भविष्य में उसे जरूरत के वक्त आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। बता दें पीएफ अकाउंट में जितनी राशि आपकी सैलरी से कटती है, उतनी ही रकम आपके एंप्लॉयर के द्वारा जमा की जाती है। इस राशि पर सालाना ब्याज मिलता है। वहीं 58 साल के बाद या फिर रिटायरमेंट के बाद आप इस राशि को निकाल सकते हैं।

जानें पीएफ निकासी का प्रोसेस

जानें पीएफ निकासी का प्रोसेस

आपको बता दें कि केवाईसी पूरी होने पर कोई भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर ऑनलाइन पीएफ क्लेम कर सकता है। हालांकि, इससे पहले आपको EPFO Portal पर जॉब छोड़ने की तारीख दर्ज करनी होगी। ईपीएफओ ने हाल में एक सेवा शुरू की है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति खुद ही 'Date of Exit' भर सकता है। इसके लिए आपको Unified Member Portal पर लॉगिन करना होगा। यहां आप 'मैनेज' सेक्शन में जाकर डेट ऑफ एक्जिट भर सकते हैं।

पीएफ क्लेम करने की प्रक्रिया जान‍िए यहां

पीएफ क्लेम करने की प्रक्रिया जान‍िए यहां

  • सबसे पहले Unified Portal पर लॉग ऑन करें।
  • यूएएन नंबर और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करें।
  • अब 'Online Services' टैब पर क्लिक कीजिए।
  • ड्रॉप डाउन लिस्ट से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)' को सेलेक्ट कीजिए।
  • ‘Claim' स्क्रीन पर मेम्बर का विवरण, केवाईसी डिटेल्स इत्यादि आता है।
  • अब आप बैंक अकाउंट के आखिरी चार डिजिट डालकर खुद की पहचान सत्यापित करें।
  • इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए "Yes" पर क्लिक कीजिए।
  • इसके बाद "Proceed for Online claim" पर क्लिक कीजिए।
  • इसके बाद क्लेम से जुड़े फॉर्म में आंशिक Claim के विकल्प चुनना होगा।
  • सबसे आखिर में Application सबमिट कर दीजिए।

आपके नियोक्ता की स्वीकृति देने के बाद राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें अमूमन 15-20 दिन का समय लगता है।

घर बैठें ऐसे पता करें अपना पीएफ बैलेंस

घर बैठें ऐसे पता करें अपना पीएफ बैलेंस

एसएमएस के जरिए पीएफ बैलेंस ऐसे चेक करें।

  • सबसे पहले पीएफ बैलेंस की जानकारी के लिए सबसे पहले अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएन) एक्टिवेट करें।
  • एक्टिवेट करने के 6 घंटे बाद आप अपने पीएफ बैलेंस को चेक कर सकते हैं।
  • यूएन में अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से आपको 7738299899 पर EPFOHO UAN लिखकर भेजने होगा।
  • मैसेज भेजने के कुछ देर बाद आपको ईपीएफओ की तरफ से एक एसएमएस मिलेगा। इसी मैसेज में आपके पीएफ बैलेंस की जानकारी दी हुई होगी।
  • अगर आप चाहें तो इंग्लिश के अलावा अपनी भाषा में भी मैसेज भेज सकते हैं। इसके लिए आपको मैसेज में भाषा का नाम लिखना होगा। जैसे कि अगर आपको तमिल में जानकारी चाहिए तो EPFOHO UAN TAM लिखकर 7738299899 पर भेजना होगा।

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