ITR Deadline: असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है। जैसे-जैसे यह डेडलाइन नजदीक आ रही है, करोड़ों टैक्सपेयर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाएगी।

क्या ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी?
डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है, ऐसे में टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स पोर्टल पर गड़बड़ियों, ITR प्रोसेसिंग में देरी और रिफंड स्टेटस अपडेट में समस्याओं का हवाला देते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। पिछले अपडेट तक, 5.47 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके थे, जो पिछले साल दाखिल किए गए 7.28 करोड़ ITR से काफी कम है।
तीन दिन में समय सीमा समाप्त होने के साथ, आयकर विभाग ने अभी तक समय सीमा बढ़ाने के बारे में कोई अपडेट जारी नहीं किया है। हालांकि, बढ़ती गड़बड़ियों के बीच, एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है।
अगर 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं किया गया तो क्या होगा?
15 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपये (अगर आय 5 लाख रुपये से अधिक है) और कम आय वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। विलंबित या संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर, 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि अपडेट रिटर्न (आईटीआर-यू) 31 मार्च, 2030 तक जमा किए जा सकते हैं।
क्या डेडलाइन के बाद ITR फाइल हो सकता है?
अगर कोई व्यक्ति नियत डेट के भीतर ITR फाइल करने में विफल रहता है, तो भी वह 31 दिसंबर, 2025 से पहले विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकता है। यदि वह विलंबित रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो भी वह संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति से 48 महीनों (चार वर्ष) के भीतर अपडेट रिटर्न फाइल कर सकता है।


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