Income Tax Refund Status: इनकम टैक्स (I-T) रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बहुत पहले 16 सितंबर को खत्म हो गई थी। टैक्स डिपार्टमेंट ने ज्यादातर रिफंड पहले ही प्रोसेस कर दिए हैं, लेकिन कुछ अभी भी पेंडिंग हैं। अगर आपका रिफंड अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं।

लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आपने 16 सितंबर से पहले अपना रिटर्न फाइल किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 1 अप्रैल से हर महीने 0.5% के हिसाब से रिफंड पर ब्याज भी देगा। अगर आपने डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल किया है, तो रिफंड का समय रिटर्न फाइल करने की तारीख से शुरू होगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिफंड प्रोसेस करने के लिए, ये तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए
- एक वैलिड यूजर ID और पासवर्ड होना चाहिए।
- PAN, आधार नंबर से लिंक होना चाहिए।
- रिफंड क्लेम करने के लिए ITR फाइल किया गया हो।
कब तक मिलेगा रिफंड?
इनकम टैक्स (I-T) पोर्टल का दावा है कि टैक्सपेयर के अकाउंट में रिफंड क्रेडिट होने में आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। इस बीच, अगर इस समय के दौरान टैक्स रिफंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो टैक्सपेयर को ITR में गड़बड़ियों के बारे में भेजी गई जानकारी जरूर देखनी चाहिए। रिफंड के बारे में IT डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन के लिए कोई मेल भी देखना चाहिए। टैक्सपेयर को टैक्स रिटर्न का रिफंड स्टेटस भी चेक करने की सलाह दी जाती है।
अपना रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
- ई-फाइलिंग होमपेज पर जाएं।
- यूजर ID और पासवर्ड डालें।
- अब आपको ई-फाइल टैब पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न डालना होगा, और इस व्यू में फाइल किए गए रिटर्न डालने होंगे।
- अब आप अपने पसंद के असेसमेंट ईयर के लिए रिफंड स्टेटस देख सकते हैं।
- अगर आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, तो आप फाइल किए गए टैक्स रिटर्न की पूरी लाइफ साइकिल भी देख सकते हैं।


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