Vande Bharat Ticket Cancellation Rules: इंडियन रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की टिकट कैंसिल करने के सख्त नियम लागू किए हैं। इसका मकसद आखिरी समय में होने वाले कैंसलेशन को कम करना और सीटों का बेहतर इस्तेमाल करना है। नए नियमों के तहत, जो यात्री ट्रेन के तय समय से आठ घंटे से कम समय पहले कन्फर्म टिकट कैंसिल करेंगे, उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

ये बदले हुए नियम रेलवे मंत्रालय रेलवे पैसेंजर्स (कैंसलेशन ऑफ टिकट एंड रिफंड ऑफ फेयर) रूल्स, 2015 में बदलाव करके नोटिफाई किए थे। ये बदलाव खास तौर पर प्रीमियम ट्रेनों पर लागू होते हैं जो 100% कन्फर्म बर्थ पॉलिसी के साथ चलती हैं, जिससे वे रेगुलर मेल और एक्सप्रेस सर्विस से अलग हो जाती हैं।
टिकट कैंसिल करने के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं?
नए नियमों के तहत, वंदे भारत स्लीपर के लिए कैंसलेशन चार्ज अब दूसरी ट्रेनों की तुलना में ज्यादा सख्त हैं। मुख्य बदलाव यह है कि देर से कैंसिल करने पर रिफंड पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
यात्रियों को अब अपनी यात्रा की योजना ध्यान से बनानी होगी, क्योंकि डिपार्चर के बहुत करीब कैंसिल करने पर टिकट का पूरा किराया डूब सकता है।
नए कैंसलेशन चार्ज क्या है?
- अगर टिकट डिपार्चर के 8 घंटे के अंदर कैंसिल किया जाता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
- अगर डिपार्चर से 72 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल किया जाता है तो 25% कैंसलेशन चार्ज लगेगा।
- अगर डिपार्चर से 72 से 8 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो 50% कैंसलेशन चार्ज लगेगा।
- पहले, प्रीमियम ट्रेन के पैसेंजर भी डिपार्चर से चार घंटे पहले तक कैंसिल करने पर कुछ रिफंड पा सकते थे। अब यह नियम इन ट्रेनों पर लागू नहीं होता है।
बुकिंग से पहले यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
नए नियमों के लागू होने के साथ, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट बुक करते समय ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर यात्रा की योजनाओं में कोई अनिश्चितता है और कैंसलेशन में देरी होती है, तो वित्तीय नुकसान हो सकता है।


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