नई दिल्ली, जुलाई 24। ड्यू डेट या उससे पहले टैक्स डिडक्शन एट सॉर्स (टीडीएस) रिटर्न दाखिल करने में किसी भी तरह की देरी पर देरी जारी रहने तक हर दिन 200 रु की लेट फीस लगेगी। इसके अलावा, इस बात की भी संभावना है कि लेट फाइलिंग फीस के कारण कोई करदाता टीडीएस में सभी क्लेम राशि को गंवा सकता है। आयकर नियमों के अनुसार, टीडीएस दाखिल करने के लिए, करदाता को पहले अपनी लेट फीस का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, टीडीएस दाखिल करने में देरी पर, निर्धारण अधिकारी (एसेसिंग ऑफिसर) को न्यूनतम 10,000 रु का जुर्माना लगाने की अनुमति है जो 1 लाख रु तक जा सकता है।
क्या करें करदाता
लेट फीस और दंड के रूप में इन नुकसानों से बचने के लिए, करदाताओं को जानकारों की ओर से सलाह दी जाती है कि वे तय समय सीमा पर या उससे पहले अपना टीडीएस दाखिल करें। इस समय तिमाही टीडीएस दाखिल करने की पहली ड्यू डेट 31 जुलाई, 2022 है। अप्रैल-जून 2022 तिमाही के लिए टीडीएस दाखिल करने के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई है, जबकि जुलाई से सितंबर तिमाही की समय सीमा 31 अक्टूबर और दिसंबर 2022 तिमाही के लिए 31 जनवरी है, और 31 मार्च 2022 के लिए टीडीएस दाखिल करने की समय सीमा 31 मई निर्धारित की गई।
फॉर्म 16/16ए की आवश्यकता होगी
टीडीएस के लिए, करदाता को फॉर्म 16/16ए की आवश्यकता होगी जो टीडीएस का प्रमाण पत्र है और कर्मचारियों की ओर से एम्प्लोयर द्वारा टैक्स कटौती पर जारी किया गया है। करदाता फॉर्म 26एएस के तहत सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स के साथ टीडीएस, टीसीएस, और भुगतान किए गए एडवांस के रूप में कटौती की गई राशि की डिटेल वेरिफाई कर सकते हैं।
समझिए नियम की बारीकियां
दिशानिर्देशों के अनुसार, जब एक व्यक्ति (कटौतीकर्ता या डिडक्टी) जो किसी अन्य व्यक्ति (डीडक्टी) को निर्दिष्ट प्रकृति (स्पेसिफाइड नेचर) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, सोर्स पर टैक्स काटेगा और उसे केंद्र सरकार के खाते में भेज देगा। जिस कटौतीकर्ता से सोर्स पर टैक्स काटा गया है, वह कटौतीकर्ता द्वारा जारी किए गए फॉर्म 26एएस या टीडीएस प्रमाणपत्र के आधार पर इस प्रकार काटी गई राशि का क्रेडिट पाने का हकदार होगा।
फाइलिंग शुल्क का भुगतान
आयकर विभाग के अनुसार, एक व्यक्ति जो टीडीएस/टीसीएस रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है या इस संबंध में निर्धारित नियत तारीखों तक टीडीएस/टीसीएस रिटर्न दाखिल नहीं करता है, उसे धारा 234ई के तहत प्रदान की गई देरी के अलावा देर से फाइलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क दाखिल करने पर वह धारा 271एच के तहत दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
धारा 234ई क्या कहती है
धारा 234ई के तहत, जब कोई व्यक्ति नियत तारीख यानी ड्यू डेट को या उससे पहले अपना टीडीएस रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा टीडीएस दाखिल नहीं करने तक हर दिन के लिए उस पर 200 रु का जुर्माना लगेगा। लेट फीस की राशि टीडीएस की राशि से अधिक नहीं होगी। साथ ही, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, लेट फाइलिंग फीस के भुगतान के बिना टीडीएस दाखिल नहीं किया जा सकता है।
More From GoodReturns

Bank Holiday: कल इन शहरों में नहीं खुलेंगे बैंक! होली से पहले निपटा लें जरूरी काम, देखें 2 मार्च की छुट्टियों

Chandra Grahan 2026: सूतक काल सुबह 6:23 से शुरू, जानें आपके शहर में कब लगेगा चंद्र ग्रहण

Gold Rate Today: महीन के पहले रविवार को सोना खरीदने का प्लान है?जानें आज 1 मार्च को गोल्ड सस्ता हुआ या महंगा

Happy Holi Shayari: रंगों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं ये मैसेज, भेजें प्यार का पैगाम, पढ़ें बेस्ट होली मैसेज

Silver Price Today: 2 मार्च को चांदी की कीमत में 35,000 रुपये का उछाल! जानिए प्रति किलो चांदी का रेट

PNB का बड़ा फैसला! 13 डेबिट कार्ड से ATM कैश निकासी सीमा आधी, जानें किन कार्डधारकों पर पड़ेगा असर

Gold Rate Today: 6 मार्च को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी! जानिए 24K, 22K और 18K गोल्ड रेट

Happy Holi Wishes: रंगों के इस खास त्योहार पर इन खूबसूरत संदेशों और कोट्स के जरिए अपनों को दें शुभकामनाएं

Gold Rate Today: चंद्र ग्रहण के दिन सोने की कीमतों में आई गिरावट! जानिए 24K, 22K और 18K गोल्ड रेट

Holika Dahan: चंद्र ग्रहण और भद्रा का साया! आज या कल, कब होगा होलिका दहन? जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त

Gold Price Today: जियोपॉलिटिकल संकट के बीच 2 मार्च को सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल! जानिए लेटेस्ट गोल्ड रेट



Click it and Unblock the Notifications