Pan Aadhaar Linking: कुछ समय पहले एक घोषणा में आयकर विभाग ने टेक्सपेयर्स से उच्च कर कटौती से बचने के लिए 31 मई 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने का आग्रह किया है। टेक्स नियमों के अनुसार पैन को आधार से लिंक न करने पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लागू दर से दोगुनी दर से काटी जाएगी।

पिछले महीने आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि अगर करदाता समयसीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं, तो टीडीएस कटौती बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से करदाताओं को सलाह दी कि वे अधिक कर कटौती से बचने के लिए 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लें।
एक अलग घोषणा में आयकर विभाग ने बैंकों और विदेशी मुद्रा डीलरों सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई 2024 तक अपने वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी) दाखिल करने की याद दिलाई। विभाग ने सटीक और समय पर फाइलिंग के महत्व पर जोर दिया।
एसएफटी रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक संस्थाओं में विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-पंजीयक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), डाकघर, बॉन्ड या डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियां, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी और लाभांश वितरित करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियां शामिल हैं। इन संस्थाओं को वर्ष के दौरान पंजीकृत या बनाए गए कुछ वित्तीय लेनदेन या रिपोर्ट करने योग्य खातों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
गैर-अनुपालन के लिए दंड
इन नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लग सकता है। एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी करने पर प्रतिदिन ₹1,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा रिटर्न दाखिल न करने या गलत विवरण देने पर भी जुर्माना लग सकता है।
आयकर विभाग एसएफटी फाइलिंग के माध्यम से उच्च-मूल्य वाले लेनदेन की निगरानी करता है। इस रिमाइन्डर का उद्देश्य अनुपालन सुनिश्चित करना और व्यक्तिगत करदाताओं और रिपोर्टिंग संस्थाओं दोनों को अनावश्यक दंड से बचने में मदद करना है। पारदर्शिता बनाए रखने और कर नियमों का पालन करने के लिए सटीक और समय पर फाइलिंग महत्वपूर्ण है।
More From GoodReturns

FD, लिक्विड फंड या T-Bills: 2026 में निवेश के लिए कौन सा विकल्प है बेस्ट?

Independence Day sales: शॉपिंग से पहले जान लें ये 5 सीक्रेट ट्रिक्स, होगी भारी बचत

RBI MPC बैठक: रेपो रेट में बदलाव से EMI और FD पर क्या असर होगा? जानें सही रणनीति

ITR डेडलाइन चूक गए? 31 दिसंबर तक ऐसे भरें बिलेटेड रिटर्न, बचें भारी पेनल्टी से

म्यूचुअल फंड में निवेश: आज पैसा लगाएं या सोमवार का इंतजार? NAV का गणित समझें

PPF और SSY में ब्याज का गणित: 5 अगस्त से पहले क्यों जमा करें पैसा? जानें नियम

WhatsApp पर 'Scholarship-QR' स्कैम का बड़ा खतरा: खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, तुरंत अपनाएं ये सुरक्षा टिप्स

ITR डेडलाइन 31 जुलाई: ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम? जानें आपके लिए कौन सा है सही

अगस्त 2026 में बैंक की लंबी छुट्टियां: क्या आपकी EMI और SIP पर पड़ेगा असर?

ITR डेडलाइन: रिफंड अटकने से बचाना है तो अभी चेक करें AIS और TIS, वरना होगी परेशानी

Redington Share Price: शानदार नतीजों के दम पर 10% उछला शेयर, खरीदारी का सही समय?



Click it and Unblock the Notifications