नई दिल्ली, दिसंबर 27। हर नया साल दौलत बढ़ाने के नये रास्ते लेकर आता है। जरूरत होती है उन रास्तों को पहचनाने की। जो लोग निवेश करते हैं वे टैक्स भी बचा सकते हैं। मगर अकसर लोग इसकी जानकारी नहीं रखते। आपको टैक्स सेविंग ऑप्शनों की बहुत बारीक जानकारी होनी चाहिए। हम यहां आपको कुछ आसान और सामान्य ऑप्शनों की जानकारी देंगे, जिनमें निवेश करते आप 2022 में टैक्स भी बचा सकेंगे और अपनी दौलत भी बढ़ा सकेंगे। इन ऑप्शनों में एनएससी (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), पीपीएफ और एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) शामिल हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
पीपीएफ एक छोटी बचत योजना है। इस स्कीम को इनकम टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी स्कीमों में गिना जाता है। ये एक सरकारी स्कीम है। कोई भी निवेशक पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है और आपकी इतनी ही राशि पर टैक्स छूट मिलेगी। पीपीएफ में निवेश पर सरकारी गारंटी होती है। इस समय पीपीएफ पर 7.10 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। सेक्शन 80सी के तहत पीपीएफ में निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है।
नेशनल पेंशन सिस्टम
नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट बचत योजना है। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपये के अलावा आप इस स्कीम में 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। इस तरह एनपीएस में निवेश करके आप 2 लाख रुपये की कुल इनकम टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इस स्कीम में कम से कम 1,000 रुपये महीने से भी निवेश की शुरुआत कर सकता है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एससीएसएस एक शानदार बचत योजना है। इस बचत योजना का खाता आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। इस खाते में जमा राशि पर 80सी के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा दिया जाता है। मगर ध्यान रहे कि यहां भी पीपीएफ की तरह अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश किया जा सकता है। इस समय इस स्कीम की ब्याज दर 7.4% है।
लाइफ इंश्योरेंस
लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स छूट मिलती है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) में निवेश पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। यदि आपका प्रीमियम यूलिप में 2.5 लाख रुपये से अधिक हो तो उस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। मौजूदा नियमों के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसियों की मैच्योरिटी इनकम भी धारा 10(10डी) के तहत टैक्स फ्री होती है।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस)
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) एक इक्विटी फंड होता है। यह अकेला ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। ईएलएसएस में आप हर साल 1 लाख रु तक टैक्स बचा सकते हैं। मगर ईएलएसएस में कम से कम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में भी निवेश करके इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। मगर यहां 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इस पीरियड का मतलब होता है कि आपको इतने समय के लिए अपना निवेश बरकरार रखना होगा।
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