Tax Saving FD : तगड़े रिटर्न के साथ होगी बचत, जानिए कहां मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
नई दिल्ली, जून 23। धारा 80 सी के तहत टैक्स सेविंग निवेश में पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस), यूलिप और टैक्स सेविंग एफडी शामिल हैं। लेकिन सभी टैक्स सेविंग विकल्पों में से पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं और 5 साल की बैंक एफडी निवेश के लिए सबसे सुरक्षित हैं। इसलिए इन्हीं निवेश ऑप्शनों की तरफ ध्यान देना बेहतर है।
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टैक्स सेवर के लिए बढ़िया ऑप्शन
इस समय बैंक एफडी की कम ब्याज दरों के बीच कुछ ही बैंक हैं, जो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की तुलना में 5 साल की टैक्स-सेविंग एफडी पर अधिक रिटर्न दे रहे हैं। हम आपको इन्हीं बैंकों की जानकारी देंगे। यदि आप एक टैक्स सेवर हैं और अपनी टैक्स देनदारी को कम करने के लिए सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा बताए जाने वाले बैंकों की टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करें। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे जानिए कि आपको टैक्स सेविंग एफडी पर सबसे अधिक ब्याज कहां मिल सकता है।
प्राइवेट बैंकों में टैक्स सेविंग एफडी पर ब्याज दर
यस बैंक में इस समय टैक्स सेविंग एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.50 फीसदी और 7.25 फीसदी ब्याज मिल रहा है। वहीं डीसीबी बैंक में ये ब्याज दरें 6.50 फीसदी और 7.00 फीसदी, आरबीएल बैंक में भी 6.50 फीसदी और 7.00 फीसदी, इंडसइंड बैंक में 6.00 फीसदी और 6.50 फीसदी, करूर वैश्य बैंक 6.00 फीसदी और 6.00 फीसदी ही है।
सरकारी बैंकों में 5 बेस्ट टैक्स सेविंग एफडी
यूनियन बैंक में ये ब्याज दरें 5.55 फीसदी 6.05 फीसदी, केनरा बैंक में 5.50 फीसदी और 6.00 फीसदी, भारतीय स्टेट बैंक में 5.30 फीसदी और 5.80 फीसदी, बैंक ऑफ इंडिया में 5.30 फीसदी और 5.80 फीसदी और पंजाब एंड सिंध बैंक में 5.30 फीसदी और 5.80 फीसदी है।
स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 5 बेस्ट टैक्स सेविंग एफडी
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये ब्याज दरें 6.75 फीसदी और 7.25 फीसदी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 6.75 फीसदी और 7.25 फीसदी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 6.75 फीसदी और 7.25 फीसदी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.25 फीसदी और 6.75 फीसदी और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 6.25 फीसदी और 6.50 फीसदी हैं।
जानिए टैक्स का गुणा-गणित
धारा 80सी के तहत कोई भी निवेशक जो 5 साल की लॉक-इन अवधि के लिए टैक्स सेवर एफडी में निवेश करता है, वो 1.5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर कटौती के लिए क्लेम कर सकता है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल की सावधि जमा निवेश पर 1961 की आयकर अधिनियम की धारा 80 (सी) के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है। निवेशक के टैक्स स्लैब के आधार पर इन जमाओं पर मिलन वाले ब्याज में से टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की कटौती होती है। आपको टीडीएस का भुगतान करना होगा, यदि एक वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज इनकम 40,000 रुपये से अधिक हो। धारा 80 टीटीबी के तहत वरिष्ठ नागरिक सावधि जमा पर 50,000 रुपये तक प्राप्त ब्याज के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं।