
How to save tax without investment : जिनकी आमदनी एक तय सीमा से ज्यादा होती है, जिनको आयकर चुकाना पड़ता है। कई बार लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचता है कि वह आयकर बचाने के लिए निवेश कर सकें। ऐसे में उनको अपने कुछ ऐसे खर्च पर नजर डालनी चाहिए, जिनके बदले आयकर की छूट मिलती है। आइये जानते हैं ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में।
सबसे पहले जानिए ट्यूशन फीस के बारे में
अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी ट्यूशन फीस पर आपको आयकर की छूट मिलती है। इस ट्यूशन फीस की छूट को लिया जा सकता है। यह छूट 80सी तहत मिलती है। यह आयकर की छूट अधिकतम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस पर ली जा सकती है। फीस की रसीद को प्रमाण के तौर पर इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
मकान के किराए पर आयकर की छूट
अगर आप नौकरीपेश हैं और किराए के मकान में रहते हैं, तो इस किराए के बदले में आपको आयकर की छूट मिल सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी के कि आपके वेतन में हाउस रेंट अलाउंस मिलता हो। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता हो और किराए के मकान में रहते हैं, तो आपको यह छूट मिल जाएगी। यह छूट लेने के लिए आपको एक रेंट एग्रीमेंट करा लेना बेहतर होता है। वहीं अगर आप सेल्फ एंप्लाइड हैं, तो भी आप मकान के किराए पर आयकर की छूट ले सकते हैं। यह छूट आप 80जीजी के तहत मिलती है। इस आयकर की छूट को लेने के लिए आपको फार्म 10बीए भरना होगा।

एजूकेशन लोन
अगर आपने बच्चे के पढ़ाई के लिए एजूकेशन लोन लिया है, तो आपको आयकर की छूट मिल जाएगी। यह आयकर की छूट एजूकेशन लोन के ब्याज पर मिलती है। यहां पर ध्यान रखना जरूरी है कि एजूकेशन लोन के प्रिंसपल अमाउंट पर नहीं मिलती है। आयकर की यह छूट 80ई के तहत ली जा सकती है।
राजनैतिक दल या चैरिटेबल आर्गेनाइजेशन को चंदे पर छूट
अगर आपने किसी राजनैतिक दल या चैरिटेबल आर्गेनाइजेशन को चंदा दिया है, तो आपको आयकर में छूट मिल सकती है। यह आयकर की छूट 80जीजीसी के तहत क्लेम की जा सकती है। ध्यान रहे कि यह चंदा इस तरह से दिया जाना चाहिए, जिससे उसको प्रमाणित किया जा सके। यानी राजनैतिक दल या चैरिटेबल आर्गेनाइजेशन को चंदा चेक से या ऑनलाइन तरीके से देना चाहिए।


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