PPF, Sukanya Samriddhi Yojana और NPS में जल्दी निवेश का फायदा! देर की तो ब्याज का हो सकता है नुकसान

Investment before 31 March: जब लंबे समय की बचत की बात आती है, तो टाइमिंग ही सब कुछ होती है। चाहे आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में इन्वेस्ट कर रहे हों, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कंट्रीब्यूशन करने से आपके रिटर्न में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

Investment before 31 March

ये स्कीम डिपॉजिट के समय के आधार पर इंटरेस्ट और बेनिफिट्स कैलकुलेट करती हैं। इसलिए कुछ हफ्तों की देरी भी साल के लिए मिलने वाले इंटरेस्ट की रकम को कम कर सकती है। ज्यादातर लोग PPF, SSY, और NPS अकाउंट में अपना मिनिमम कंट्रीब्यूशन जल्दी में जमा कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, 2026 को खत्म हो रहा है। फाइन से बचने के अलावा, समय पर डिपॉजिट करने से आपकी कमाई काफी बढ़ सकती है, और आप कंपाउंडिंग का जादू देख सकते हैं।

हर साल, इंटरेस्ट कंपाउंड होता है और फाइनेंशियल ईयर के आखिर में PPF, SSY में क्रेडिट हो जाता है। PPF डिपॉजिट मिस करने या देरी करने से आपके लंबे समय के फंड पर काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट मंथली क्लोजिंग बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाता है।

इन्वेस्ट करने के लिए आखिरी पल तक इंतजार करने से इंटरेस्ट मिलने वाली रकम कम हो जाती है, जिससे आपके ओवरऑल रिटर्न पर असर पड़ता है। अगले फाइनेंशियल ईयर से, मार्च 2027 तक टालने के बजाय, 5 अप्रैल, 2026 से पहले अपना डिपॉजिट करना जरूरी है।

उदाहरण के लिए, अगर आपके पास PPF अकाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए 1.5 लाख रुपये हैं और आप इसे 20 अप्रैल, 2026 को डिपॉजिट करते हैं, तो आपको फाइनेंशियल ईयर के कुछ हिस्से के लिए ब्याज नहीं मिलेगा।

PPF ब्याज मंथली बैलेंस पर कैलकुलेट होता है और अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए देर से डिपॉजिट करने पर सिर्फ 11 महीने का ब्याज मिलेगा। 7.1% की मौजूदा रेट पर, यह FY2026-27 के लिए 9,762.50 रुपये होगा।

SSY के जरिए बचत करने वाले माता-पिता के लिए समय पर कंट्रीब्यूशन जरूरी है। अकाउंट को एक्टिव रखने के अलावा, 21 साल के टर्म में 250 रुपये या उससे ज्यादा के डिपॉजिट पर ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिलता है। डिफॉल्टेड अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने की कॉस्ट हर साल 50 रुपये है, जिससे नेट रिटर्न और कम हो जाता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) मार्केट-लिंक्ड ग्रोथ को सेक्शन 80C और 80CCD(1B) के तहत टैक्स बेनिफिट्स के साथ जोड़ता है। 31 मार्च से पहले रेगुलर कंट्रीब्यूशन यह पक्का करता है कि आप अपने टैक्स डिडक्शन का पूरा इस्तेमाल करें और अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बढ़ने के लिए ज़्यादा समय दें। यह डिडक्शन सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पुराने टैक्स सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है।

[Disclaimer: यहां व्यक्त किए गए विचार और सुझाव केवल व्यक्तिगत विश्लेषकों या इंस्टीट्यूशंस के अपने हैं। ये विचार या सुझाव Goodreturns.in या ग्रेनियम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें सामूहिक रूप से 'We' कहा जाता है) के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। हम किसी भी कंटेंट की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी, समर्थन या ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, न ही हम कोई निवेश सलाह प्रदान करते हैं या प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की खरीद या बिक्री का आग्रह करते हैं। सभी जानकारी केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकारों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित जरूर करें।]

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