Senior Citizens Health Insurance: बढ़ती उम्र के साथ लोगों में हेल्थ से जुड़ी कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे में सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अक्सर अधिक होता है, लेकिन कुछ सिंपल टिप्स अपनाकर इसे कम किया जा सकता है।

1. बीमा लेने का समय ध्यान रखें
जितनी जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, उतना ही कम प्रीमियम देना होगा। जैसे 50 साल की उम्र में बीमा लेने पर प्रीमियम 60 साल की तुलना में कम होगा। इसके अलावा, अगर आप तीन साल की पॉलिसी लेते हैं, तो आपको 15% तक की छूट भी मिल सकती है।
2. अलग-अलग पॉलिसी चेक करें
बीमा खरीदने से पहले अलग-अलग कंपनियों के प्लान की तुलना करें। आजकल ऑनलाइन कंप्येर करना भी आसान हो गया है। कई बीमा कंपनियां बुजुर्गों के लिए खास हेल्थ इंश्योरेंस पेश कर रही हैं। अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही पॉलिसी चुनें।
3. डिडक्टिबल और को-पे ऑप्शन
डिडक्टिबल का मतलब है कि बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान करने से पहले आपको कुछ राशि खुद चुकानी होगी। मान लीजिए आपका डिडक्टिबल ₹5 लाख है और क्लेम ₹8 लाख का है, तो पहले ₹5 लाख आपको देने होंगे, फिर बाकी ₹3 लाख बीमा कंपनी देगी।
को-पे में खर्च का एक हिस्सा आपको खुद देना होता है। मान लीजिए, आपकी पॉलिसी में 20% को-पे है और अस्पताल का बिल ₹2 लाख है, तो आपको ₹40,000 देने होंगे और बाकी बीमा कंपनी चुकाएगी। इन दोनों ऑप्शन से प्रीमियम कम हो सकता है।
4. सुपर टॉप-अप प्लान लें
यदि आप कम प्रीमियम में अधिक कवरेज चाहते हैं, तो सुपर टॉप-अप प्लान लेना एक अच्छा विकल्प है। यह तब काम आता है, जब आपका इलाज खर्च आपकी मौजूदा बीमा सीमा से अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपकी मौजूदा बीमा सीमा ₹3 लाख है और मेडिकल बिल ₹7 लाख आता है, तो पहले ₹3 लाख का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी और बाकी ₹4 लाख सुपर टॉप-अप पॉलिसी से कवर हो जाएंगे।
5. नो-क्लेम बोनस
यदि आप एक वर्ष में कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो बीमा कंपनियां नो-क्लेम बोनस (NCB) देती हैं। यह बोनस आपके बीमा कवरेज को बढ़ा सकता है या प्रीमियम में छूट दे सकता है।
इसके अलावा आप सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, जैसे आयुष्मान भारत योजना या अन्य किसी योजना की मदद से भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम ही देना होगा।
6. टैक्स छूट
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत टैक्स छूट मिलती है। यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो ₹50,000 तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने माता-पिता के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो अतिरिक्त ₹50,000 की छूट मिल सकती है।


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