Small Savings Schemes: भारत में लोग पारंपरिक रूप से छोटी बचत योजनाओं को पर्सनल फाइनेंस के जरूरी फुटनोट के तौर पर देखते हैं। कुछ छोटी बचत योजना टैक्स पर आपके पैसे बचाती हैं, और उनमें रिस्क कम होता है। भारत में पोस्ट ऑफिस अच्छे इंटरेस्ट रेट पर कई तरह की छोटी सेविंग्स स्कीम देते हैं। कुछ टैक्स बेनिफिट के लिए भी क्वालिफाई करते हैं।

छोटी सेविंग्स स्कीम कौन-कौन सी है?
अभी, सरकार आठ तरह की छोटी सेविंग्स स्कीम देती है। रिकरिंग डिपॉजिट (RD), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), किसान विकास पत्र, और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) शामिल हैं।
कौन सी स्कीम सेक्शन 80C डिडक्शन में आती हैं?
सेक्शन 80C डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करने वाली पॉपुलर छोटी सेविंग्स स्कीम में PPF, SSY, NSC, SCSS, और 5-साल के पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट शामिल हैं।
कौन सी छोटी स्कीम सेक्शन 80C डिडक्शन में नहीं आती हैं?
किसान विकास पत्र 80C के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम भी 80C के तहत कवर नहीं होती हैं। 1, 2, या 3-साल के पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट इस बेनिफिट के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं।
सेक्शन 80C क्या है?
इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80C एक अहम नियम है जो टैक्सपेयर्स को उनकी ग्रॉस टोटल इनकम कम करके टैक्स डिडक्शन का फायदा देता है। सेक्शन 80C के तहत, अलग-अलग इन्वेस्टमेंट और खर्चों पर 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन पर टैक्स छूट मिलती है। इनमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, ELSS म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, और भी बहुत कुछ के लिए डिडक्शन शामिल हैं। हालांकि, यह डिडक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पुराना टैक्स सिस्टम चुनते हैं।
[Disclaimer: यहां व्यक्त किए गए विचार और सुझाव केवल व्यक्तिगत विश्लेषकों या इंस्टीट्यूशंस के अपने हैं। ये विचार या सुझाव Goodreturns.in या ग्रेनियम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें सामूहिक रूप से 'We' कहा जाता है) के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। हम किसी भी कंटेंट की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी, समर्थन या ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, न ही हम कोई निवेश सलाह प्रदान करते हैं या प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की खरीद या बिक्री का आग्रह करते हैं। सभी जानकारी केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकारों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित जरूर करें।]


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