कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने पिछले रोज लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की थी।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने पिछले रोज लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की थी। जी हां सरकार ने तीन माह के लोन की किस्त माफ होने के बाद बिजली का बिल न जमा हो पाने के बाद भी कनेक्शन न काटने का फैसला किया है। इसी कड़ी में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कोरोनावायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए बीमा रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को बड़ी राहत दी है।
प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का और समय
इरडा ने जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का और समय दिया है। इसका फायदा उन पॉलिसीधारकों जिनके नवीकरण की तारीख मार्च और अप्रैल में पड़ती है, उन्हें प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। जीवन बीमा कंपनियों और जीवन बीमा परिषद ने इरडा से प्रीमियम भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। इरडा के मुताबिक जहां यूनिट से जुड़ी पॉलिसियां 31 मई, 2020 तक परिपक्व हो रही हैं और कोष मूल्य का भुगतान एकमुश्त करने की जरूरत है, बीमा कंपनियां संबद्ध प्रावधानों के तहत ‘निपटान विकल्प' की पेशकश कर सकती हैं।
थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए सात दिन का अतिरिक्त समय
इसके अलावा इरडा ने कहा है कि 30 दिन के अतिरिक्त समय में प्रीमियम का भुगतान करने पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगेगी। आपको बता दें कि अभी तक तय समय पर प्रीमियम जमा नहीं करने पर जीवन बीमा कंपनियां पेनल्टी वसूलती हैं। वहीं इससे पहले इरडा ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए सात दिन का अतिरिक्त समय दिया था।
नहीं ली जाएगी किसी तरह की पेनाल्टी
वहीं इरडा ने कहा था कि जिन पॉलिसी का प्रीमियम लॉकडाउन के दौरान यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच जमा करना है वे 21 अप्रैल या उससे पहले जमा कर सकते हैं। ऐसे में उनसे किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। वहीं हेल्थ पॉलिसी की प्रीमियम भरने के लिए भी सरकार में 21 अप्रैल तक की छूट दी है। सरकार में लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए और लोगों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है।


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