भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2021–22 सीरीज VI के प्री-मैच्योर रिडेम्पशन की कीमत ₹15,334 तय की है। इसका पेमेंट सोमवार, 7 सितंबर 2026 को निवेशकों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। हालांकि, इसका फायदा सिर्फ उन निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच रिडेम्पशन के लिए अप्लाई किया था। यह आवेदन बैंक, ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए जमा किए गए थे।
पात्र बॉन्ड होल्डर्स का पैसा सीधे उनके बॉन्ड से लिंक बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। RBI ने इस रिडेम्पशन प्राइस का फैसला रिडेम्पशन तारीख से ठीक पहले के तीन कामकाजी दिनों के IBJA (999 शुद्धता वाले सोने) के औसत रेट के आधार पर किया है। निवेशकों को रिडेम्पशन की तारीख तक का ब्याज भी मिलेगा। अगर पेमेंट में कोई देरी होती है, तो आप अपने बैंक, DP रेफरेंस नंबर, NSDL या CDSL के जरिए स्टेटस चेक कर सकते हैं। यह जरूर जांच लें कि आपका बैंक मैंडेट और अकाउंट में दर्ज नाम आपके बॉन्ड रिकॉर्ड से पूरी तरह मैच होता हो।

SGB 2021–22 सीरीज VI: RBI ने तय किया रिडेम्पशन प्राइस
₹15,334 की यह रिडेम्पशन कीमत 2021 में इश्यू होने के बाद से सोने के दामों में आई शानदार तेजी को दर्शाती है। RBI के मुताबिक, यह वैल्यू 2 से 4 सितंबर के IBJA गोल्ड रेट्स पर आधारित है। डीमैट निवेशक अपने DP, NSDL या CDSL पोर्टल पर लॉगिन करके एक्नॉलेजमेंट रसीद जरूर चेक कर लें। किसी भी तरह के रिजेक्शन से बचने के लिए अपनी KYC और बैंक डिटेल्स अपडेट रखें। वहीं, जिन निवेशकों के पास फिजिकल बॉन्ड हैं, उन्हें उनके बैंक की रिसीविंग ब्रांच के जरिए क्रेडिट मिलेगा, इसलिए अपनी रसीदें संभालकर रखें।
अगली विंडो 7 सितंबर को होगी बंद: SGB 2019–20 सीरीज IV
अगर आप इस बार मौका चूक गए हैं, तो SGB 2019–20 सीरीज IV का प्री-मैच्योर रिडेम्पशन गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को होना है। इसके लिए रिक्वेस्ट सबमिट करने की आखिरी तारीख सोमवार, 7 सितंबर 2026 है। आप आज ही अपनी बैंक शाखा, ब्रोकर प्लेटफॉर्म, RBI रिटेल डायरेक्ट या DP के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करते समय अपना पैन कार्ड, क्लाइंट ID और बैंक डिटेल्स साथ रखें। ध्यान रखें कि देर से मिले आवेदनों को अगले साइकिल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
याद रखें कि बॉन्ड पर मिलने वाला छमाही ब्याज आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है, हालांकि इस पर कोई TDS नहीं कटता। कैपिटल गेन्स पर टैक्स आपके निवेश के तरीके और एग्जिट टाइम के नियमों पर निर्भर करेगा। मैच्योरिटी तक बॉन्ड होल्ड करने वाले ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स को टैक्स में छूट मिल सकती है, जबकि बाकी निवेशकों पर सामान्य कैपिटल गेन्स नियम लागू होंगे। अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में इन ट्रांजैक्शंस की सही जानकारी दें और सभी जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
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