Credit Card Closure Rules: अक्सर लोग जब क्रेडिट कार्ड को बंद करने के लिए बैंक को जानकारी देते हैं तो बैंक कार्ड को बंद करने में आनकानी दिखाता है तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ आरबीआई का क्या नियम है। आइए इसके बारे में आपको बताते।

क्रेडिट कार्ड से जुड़ा ये है नियम
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, अगर कोई भी ग्राहक क्रेडिट कार्ड को बंद कराने की रिक्वेस्ट डालता है तो उस पर 7 दिन के अंदर अमल होना जरूरी है। अगर कार्ड जारी करने वाला बैंक या संस्था ऐसा नहीं कर पाती है तो 7 दिन की अवधि के बाद उस पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगती है, जो उसे ग्राहक को चुकानी होती है। हालांकि, यहां एक बात ध्यान रखने की है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई भी आउटस्टैंडिंग यानी बकाया बैलेंस नहीं होना चाहिए वरना आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं हो पाएगा।
क्रेडिट कार्ड कैसे बंद कराएं?
-क्रेडिट कार्ड रद्द करने के लिए, यूजर को संबंधित बैंक की ग्राहक सेवा को कॉल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध किए जाने के बाद, संबंधित बैंक क्रेडिट कार्ड बंद करने के कारण पर चर्चा करने के लिए आपसे संपर्क करेगा। यूजर क्रेडिट कार्ड को रद्द करने के लिए ई-मेल भेजकर या इसके लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत करके भी अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा सकते हैं।
कार्ड बंद करने या रद्द करने से पहले ध्यान रखने ये बातें
कार्ड की बची हुई राशि की जांच करें और शेष राशि का भुगतान करें। यदि कोई हो तो, क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर लें। ऑटोमेटिक पेमेंट मोड और ट्रांसफर को ऑफ करें। आरबीआई के "मास्टर निर्देश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचरण निर्देश, 2022 के अनुसार, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा क्रेडिट कार्ड बंद करने के किसी भी अनुरोध को सात कार्य दिवसों के भीतर सम्मानित किया जाएगा, कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान करने के अधीन है।
क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए कार्डधारकों को बंद करने का अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कई ऑप्शन प्रदान करना भी अनिवार्य है। RBI के नियमों के अनुसार, इन चैनलों में एक समर्पित ईमेल-आईडी, हेल्पलाइन, IVR, आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप शामिल हैं।


Click it and Unblock the Notifications