RBI New Rules: बिना नॉमिनी के खोल सकते हैं अकाउंट; FD और सेफ डिपॉजिट लॉकर? 1 नवंबर से नया नियम लागू - DETAILS

RBI New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आम लोगों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए तमाम बैंकों के लिए दिशा-निर्देश जारी करती रहती है। अब केंद्रीय बैंक ने किसी बैंकों की नॉमिनी सुविधा को लेकर नया दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेंट्रल बैंक की ओर से जारी गाइडलाइन जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकरों और बैंकों में सुरक्षित रखी गई वस्तुओं से संबंधित हैं। ऐसे में सवाल है क्या बिना नॉमिनी के कोई भी अकाउंट या एफडी और सेफ डिपॉजिट लॉकर खुलवा सकता है?

Bank Nominee RBI New Rule

इसका जवाब है, हां,.. आप नॉमिनी के बिना बैंक खाता, FD और सेफ डिपॉजिट लॉकर खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक लिखित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि आप नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहते हैं। बैंक को 1 नवंबर, 2025 से लागू होने वाले नए RBI नियमों के अनुसार, नामांकन न करने के विकल्प के साथ खाता खोलने की अनुमति देनी होगी और इसके लिए ग्राहक से लिखित घोषणा प्राप्त करनी होगी।

हालांकि, RBI के निर्देशों में कहा गया है कि बैंकों को ग्राहक को नॉमिनी सुविधा की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा और उन्हें इसका उपयोग करने का विकल्प भी प्रदान करना होगा। नॉमिनी फैसिलिटी को लेकर निर्देश जारी किए जाने का उद्देश्य किसी ग्राहक की मृत्यु पर बैंकों द्वारा मृतक के परिवार के दावों का जल्द से जल्द निपटान करना और उनके परिजनों को होने वाली कठिनाइयों से बचाना है। इन लाभों के बावजूद, यदि कोई ग्राहक नामांकन का विकल्प नहीं चुनना चाहता है, तो नए नियमों के अनुसार उसे इसकी अनुमति होगी।

नॉमिनी के बिना खाता खोलना

  • नया नियम: 1 नवंबर, 2025 से लागू हो रहे नए नियमों के अनुसार, बैंकों को यह विकल्प देना होगा कि ग्राहक नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं या नहीं।
  • लिखित घोषणा: यदि आप नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो आपको बैंक को एक लिखित घोषणा पत्र देना होगा।
  • बैंक की ज़िम्मेदारी: बैंक इस घोषणा के आधार पर खाता खोलने से मना नहीं कर सकता और न ही इसमें देरी कर सकता है।
  • जानकारी: बैंक ग्राहक को नामांकन सुविधा के बारे में सूचित करेगा और इसके लाभों के बारे में बताएगा।

सेफ डिपॉजिट लॉकर और FD

  • लॉकर और FD के लिए भी: यह नियम बचत खातों के साथ-साथ FD और सेफ डिपॉजिट लॉकर पर भी लागू होता है।
  • बैंक की भूमिका: बैंक को इन सभी के लिए नॉमिनेशन की सुविधा देनी होगी।
  • ग्राहक का विकल्प: यदि आप इन सुविधाओं के लिए भी नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो आप लिखित घोषणा देकर ऐसा कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप बचत खाते के लिए कर सकते हैं।
  • सफलता के लिए: नॉमिनेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने और परिवार के लिए विवादों से बचने के लिए नॉमिनी जोड़ना एक बेहतर विकल्प है।

नए नियम से लोगों के लिए बढ़ेगी सुविधाएं

सरकार ने हाल ही में बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत अब ग्राहक 4 तक नॉमिनी जोड़ सकेंगे और हर नॉमिनी के लिए अलग शेयर या प्रतिशत तय कर पाएंगे। इसके अलावा, ग्राहक सक्सेसिव नॉमिनी का ऑप्शन भी चुन सकते हैं यानी अगर पहला नॉमिनी नहीं रहा, तो अगला नॉमिनी अपने आप एक्टिव हो जाएगा।

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