मोदी सरकार की योजना : रोज 7 रु जमा करने पर हर महीने मिलेंगे 3000 रु

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएमएसवाईएम) को 2019 में शुरू किया गया था। ये एक सरकारी योजना है, जिसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को बुढ़ापे में पेंशन मिलती है। इससे उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा निश्चित होती है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रु की गारंटीड पेंशन दी जाती है। इस योजना में निवेशक को 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 55 रु से 200 रु तक योगदान करने की आवश्यकता होती है। यदि आपको 200 रु महीना का योगदान भी करना पड़े तो रोजाना के हिसाब से ये 7 रु से कम बैठेंगे और आपको 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने जीवन भर 3000 रु की पेंशन मिलती रहेगी। इस तरह आपको साल में पूरे 36000 रु मिलेंगे।

जानिए आयु का नियम

जानिए आयु का नियम

जैसा कि हमने ऊपर बताया यह योजना असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच निवेश शुरू किया जा सकता है। योजना के लिए आवेदक की मासिक आय 15,000 रु या उससे कम होनी चाहिए। साथ ही आवेदन एक टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्प योजना या कर्मचारी भविष्य निधि योजना जैसी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए।

जानिए योगदान का गुणा-गणित

जानिए योगदान का गुणा-गणित

पीएमएसवाईएम के तहत यदि आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रु की पेंशन पाना चाहते हैं तो हर महीने 55 रु से अधिकतम 200 रु महीना तक योगदान करना होगा। यदि कोई 18 साल का है और इस योजना में शुरुआत करता है तो उसे 60 साल की आयु तक हर महीने सिर्फ 55 रु जमा करने होंगे। 29 साल की आयु वाले को 60 साल तक की आयु तक 100 रु प्रति माह जमा करने होंगे। इसी तरह 40 साल की आयु से जुड़ने पर आपको हर महीने 200 रु जमा करने होंगे।

कहां और कैसे करें आवेदन

कहां और कैसे करें आवेदन

अपनी पात्रता चेक करने के बाद ग्राहक करीबी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए देश भर में मौजूद 300,000 से अधिक सीएससी के जरिए आवेदन किया जा सकता है।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

पीएमएसवाईएम में आवेदन के लिए ग्राहक के पास बचत बैंक खाता या जन धन खाता होना चाहिए। इस योजना के लिए आधार कार्ड भी अनिवार्य है। यदि ग्राहक 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलना चाहे तो जमा की गयी राशि पर बचत खाते की ब्याज दर के साथ सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। यदि कोई 10 साल बाद, मगर 60 साल की आयु से पहले बाहर निकले तो संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी ज्यादा हो, के साथ भुगतान किया जाएगा।

मिलेगा श्रम योगी कार्ड

मिलेगा श्रम योगी कार्ड

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन के लिए नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) जाएं। वहां अपने जरूरी कागजात (आधार, बैंक अकाउंट डिटेल) देकर खाता खुलवाएँ। योजना के तहत आपको नॉमिनी बनाने की सुविधा मिलेगी। खाता खुलते समय शुरुआती योगदान आपको कैश पेमेंट करनी होगी। खाता खुलने के बाद आपको श्रम योगी कार्ड भी मिलेगा।

ऐसे लें ज्यादा जानकारी

ऐसे लें ज्यादा जानकारी

यदि आप इस योजना की और अधिक जानकारी चाहते हैं तो 1800 267 6888 पर कॉल कर सकते हैं। ये एक टोल फ्री नंबर है।

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