प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी, लोन पर मिलेगी 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी, ऐसे पाएं फायदा

Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 Subsidy on Home Loan: अपना घर होने का सपना कई लोगों का होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार भी अब आपकी मदद कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को केंद्र सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार शहरी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के घर का सपना साकार करने में मदद करेगी। आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं।

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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में जानिए

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 योजना में सरकार पांच सालों के दौरान शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए 1 करोड़ शहरी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को केंद्रीय सहायता देगी। योजना के तहत ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई। योजना के पहले चरण में 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी आवास को निर्माण काम अभीचल रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी विश्व की सबसे बड़ी किफायती आवास परियोजनाओं में से एक है। इस योजना ने देशभर में करोड़ों परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाओं सहित उनका अपना पक्का आवास प्रदान कर उन्हें नई पहचान दिलाई है।

इस योजना का फायदा कौन-कौन उठा सकता है?

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 योजना का फायदा सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवार को मिलता है। इसमें वे लोग शामिल होंगे जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का घर नहीं है।

इसके अलावा इसमें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार के लोग आते हैं। ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी और ₹6 लाख से ₹9 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को एमआईजी के तौर पर रखा गया है।

इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) को उनके पहले घर के निर्माण/खरीद के लिए बैंकों/हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी)/प्राथमिक लोन संस्थानों से लिए गए किफायती आवास लोन पर क्रेडिट रिस्क गारंटी का लाभ प्रदान करने के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटी) का कॉर्पस फंड ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,000 करोड़ कर दिया गया है।

पाएं ₹1.80 लाख रुपये की सब्सिडी

पीएमएवाई-यू 2.0 का एक्जिक्यूशन कुल 4 तरीके से किया जाता है। इसमें से एक तरीका- ब्याज सब्सिडी योजना है। इसके अनुसार, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी मिलती है।

योजना के तहत ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी 12 साल की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होते हैं। आपको बता दें कि ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए यह लागू है। एलिजिबल लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में कुल ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी किए जाने का प्रस्ताव है। लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के जरिए अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं।

यदि लाभार्थी निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में आवास खरीदता है तो लाभार्थियों को रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर के रूप मे केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/यूएलबी द्वारा ऐसी परियोजनाओं को व्हाइटलिस्ट किया जाएगा।

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