PPF Account: 15 साल बाद अकाउंट में नहीं करेंगे निवेश, फिर भी मिलेगा ब्याज, ये है एक्‍सटेंशन का तरीका

PPF Investment: लंबी अवधि के लाभ के लिए सुरक्षित निवेश के विकल्प की तलाश करने वाले व्यक्तियों के लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सही ऑप्शन है। यह योजना निवेशक की क्षमता के आधार पर 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक के वार्षिक योगदान की अनुमति देती है।

15 साल की मैच्योरिटी अवधि के साथ, PPF वर्तमान में 7.1% की ब्याज दर प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है जो अपने निवेश पोर्टफोलियो में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।

Public Provident Fund

पीपीएफ योजना का एक और फायदा है इसकी टैक्स-बचत क्षमता है। निवेशक अपने योगदान, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी राशि पर टैक्स का आनंद ले सकते हैं। पीपीएफ से टैक्स सेविंग होना भी निवेशक के लिए फायदा है।

PPF में निवेश के मिलते हैं कई फायदे

हालांकि, कई लोग इस योजना की कुछ विशेषताओं के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे कि मैच्योरिटी अवधि के बाद भी ब्याज अर्जित करना जारी रखने का ऑप्शन है। अगर आप 15 साल की अवधि पूरी होने पर अपने फंड को वापस नहीं लेना चाहते हैं, तो आपका निवेश सुरक्षित रहेगा।

इसके अलावा, यह मौजूदा पीपीएफ दर पर ब्याज करना जारी रखता है, साथ ही इसकी टैक्स फ्री स्थिति को बनाए रखने का अतिरिक्त लाभ भी देता है। यह निवेशकों को अपनी सुविधानुसार अपने फंड को निकालने की अनुमति देता है, चाहे वह पूरी तरह से हो या आंशिक रूप से, यह उनकी भविष्य की वित्तीय जरूरतों या ब्याज दर अपेक्षाओं पर निर्भर करता है।

इतना मिलता है ब्याज

आप अपनी क्षमतानुसार इसमें निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ 15 साल में मैच्‍योर होती है और मौजूदा समय में इस स्‍कीम पर 7.1% के हिसाब से ब्‍याज मिल रहा है।

अगर आप पीपीएफ की ब्‍याज दरों का बड़ा फायदा लेना चाहते हैं और इस स्‍कीम से बड़ा कॉपर्स तैयार करना चाहते हैं तो आप स्‍कीम में कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन को जारी रखते हुए अकाउंट को एक्‍सटेंड करवा सकते हैं। ये एक्‍सटेंशन आप कितनी भी बार भी करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट एक्‍सटेंशन 5-5 साल के ब्‍लॉक में होता है। मतलब एक बार एक्‍सटेंड करवाया तो सीधे 5 साल के लिए एक्‍सटेंड होगा।

ये है एक्‍सटेंशन का तरीका

कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन बनाए रखते हुए अगर आप पीपीएफ को एक्‍सटेंड कराना चाहते हैं तो आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, जहां भी खाता है, वहां एक एप्‍लीकेशन देनी होगी और ये एप्‍लीकेशन आपको मैच्‍योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले देनी होगी और एक्‍सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा। फिर फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा होगा, जहां PPF अकाउंट खोला गया है। इसके बाद आपका पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड हो जाएगा।

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