Post Office Withdrawal schemes rules: पोस्ट ऑफिस कई तरह की स्कीम ऑफर करता है. इनमें से एक स्कीम स्पेशली वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है. कई बार निवेशक पूरी अवधि के लिए पैसे जमा करने में असमर्थ हो जाते है या उन्हें इमरजेंसी की वजह से पैसे पहले निकालने पड़ जाते है.ऐसे में यह सावल जरूर आता है कि क्या पोस्ट ऑफिस की स्कीम में मैच्योरिटी डेट से पहले पैसे निकालने कोई पेनल्टी लगती है ?

अगर आप पोस्ट ऑफिस की सेनियर सीटिजन स्कीम सेविंग स्कीम के तहत अवधि पूरी होने से पहले पैसै निकालते हैं, तो आपके जमा राशि से कटौती की जाती है. लेकिन पहले ऐसा कोई नियम नहीं था. 2023 से पहले अगर कोई व्यक्ति समय से पहले जमा राशि निकलना चाहता है, तो जमा राशि के साथ मिलने वाली ब्याज से इसकी कटौती की जाती थी.
एक साल से पहले पैसे निकालने पर कितना कटेगा पैसा?
अगर कोई व्यक्ति एक साल होने से पहले ही पैसा निकालना चाहता है, तो उस व्यक्ति के जमा राशि से एक प्रतिशत की कटौती की जाएगी. लेकिन पहले ये कटौती जमा किए गए ब्याज से निकाली जाती थी.
अवधि से पहले पैसे निकालने पर कितना मिलेगा ब्याज
पोस्ट ऑफिस की सेनियर सीटिजन सेविंग स्कीम में दो, तीन या पांच साल के लिए पैसे निवेश किए जा सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति इस समय अवधि से पहले पैसा निकलता है, तो उसे कम ब्याज पर पैसे मिलते है. वहीं इस स्कीम में निवेश करने के बाद 6 महीने से पहले पैसा नहीं निकला जा सकता है. यह भी कह सकते है कि इस स्कीम के तहत सेविंग खाते को 6 महीने से पहले बंद नहीं किया जा सकता है.
वहीं अगर कोई व्यक्ति समय सीमा से पहले पैसा निकलता है, तो उसकी जमा राशि में पोस्ट ऑफिस की बचत खाते के हिसाब से ब्याज लगता है.
पोस्ट ऑफिस की सीनियर सीटिजन स्कीम में 8.2 फीसदी का सालाना ब्याज दिया जाता है. लेकिन अगर कोई समय सीमा से पहले पैसे निकालता है, तो उसे 4 फीसदी के हिसाब से ब्याज दिया जाता है.


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