Post Office : 70 रु रोज से बनेगा लाखों रु का फंड, जानिए कैसे

नई दिल्ली, अगस्त 3। निवेशक कहीं भी पैसा लगाए, उसके लिए सेफ्टी और गारंटीड रिटर्न जरूरी है। अगर पैसा सेफ नहीं होगा तो नुकसान की संभावना है और अगर गारंटीड रिटर्न नहीं मिलेगा तो निवेश का कोई फायदा ही नहीं। ये दोनों चीजें आपको पोस्ट ऑफिस स्कीमों में निवेश करने पर मिल सकती हैं। पोस्ट ऑफिस में निवेश के लिए ढेरों स्कीमें हैं। इनमें पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी निवेश कर सकता है। पीपीएफ सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। इसका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए पीपीएफ खाते में पैसा और इस पर मिलने वाला गारंटीड होता है। पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि 15 साल की होती है। इसी से आप रोज के करीब 70 रु जमा करके लाखों रु का फंड तैयार कर सकते हैं।

ऐसे पाएं लाखों रु

ऐसे पाएं लाखों रु

पीपीएफ में अगर हर महीने 2000 रु यानी रोज के करीब 70 रु जमा करें तो साल का निवेश हो जाएगा 24000 रु। 15 साल में 24000 रु के हिसाब से आपकी कुल निवेश राशि होगी 3.60 लाख रु। इस पर मौजूदा ब्याज दर (7.1 फीसदी) से ब्याज मिलेगा 2,90913 रु। इस तरह आपको 15 साल बाद मैच्योरिटी पर कुल राशि मिलेगी 6.50 लाख रु।

7.1 फीसदी ब्याज दर रहे बरकरार

7.1 फीसदी ब्याज दर रहे बरकरार

यहां की गयी गणना में पूरी अवधि के लिए ब्याज दर को 7.1 फीसदी ही माना गया है। मगर पोस्ट ऑफिस स्कीमों की ब्याज दरों की समीक्षा हर तिमाही में होती है। यानी हर तिमाही में इनमें बदलाव संभव है। वैसे पिछली कई तिमाहियों से पोस्ट ऑफिस स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर कोई पीपीएफ में हर महीने 2000 रु का निवेश करे और ब्याज दरों में इजाफा हो तो उसकी मैच्योरिटी राशि बढ़ जाएगी।

मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की अनुमति

मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की अनुमति

वैसे तो पीपीएफ में मैच्योरिटी अवधि 15 साल की होती है। मगर आप चाहें तो इसे बढ़वा भी सकते हैं। साथ ही कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं, जिनमें पीपीएफ खाताधारक को खाते से मैच्योरिटी अवधि से पहले ही पैसा निकालने की अनुमति होती है। गंभीर बीमारी की स्थिति में पीपीएफ खाताधारक पूरी राशि निकाल सकता है। यदि खाताधारक, उसका जीवन साथी, या कोई भी आश्रित (माता-पिता या बच्चे) भी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाएं तो पैसा निकालने की अनुमति मिलती है। समय से पहले पीपीएफ खाता बंद करने की भी अनुमति तब होती है, जब खाताधारक को अपने या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की आवश्यकता होती है।

यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाए

यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाए

पीपीएफ खाताधारक की मैच्योरिटी से पहले मृत्यु होने पर नॉमिनी पैसे निकाल सकता है। पैसा नॉमिनी या कानूनी वारिस को दिया जाता है। फिर खाते को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती।

कौन खोल सकता है पीपीएफ खाता

कौन खोल सकता है पीपीएफ खाता

कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ खाता खोल सकता है। नाबालिग के नाम से भी खाता खुलवाया जा सकता है। आपको पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए कम से कम 500 रुपये की जरूरत होगी। पीपीएफ खाता पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंकों की शाखाओं में भी खुलवाया जा सकता है।

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