घर मालिकों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर राहत दी है. इसके तहत 23 जुलाई, 2024 से पहले संपत्ति खरीदने वाले घर खरीदारों के लिए अहम राहत का प्रस्ताव दिया है. अब घर खरीदारों को LTCG टैक्स के लिए दो विकल्प मिलेंगे. इससे पहले बजट 2024-25 में LTCG को 20% से घटाकर 12.5% करने का सुझाव दिया गया था. लेकिन इसमें इंडेक्सेशन लाभ को भी हटा दिया गया था.
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर
अब वित्त विधेयक, 2024 में संशोधन के अनुसार, टैक्सपेयर्स नई योजना में इंडेक्सेशन के बिना 12.5% और पुरानी योजना में इंडेक्सेशन के साथ 20% दोनों के तहत अपने टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं. फिर वे जो भी रकम कम हो, उसका पेमेंट कर सकते हैं. बता दें कि इस बदलाव का उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए फ्लैक्सिबिलिटी और संभावित बचत मुहैया करना है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में LTCG टैक्स में कमी की वजह से कई टैक्सपेयर्स को टैक्स में अच्छी बचत होने की उम्मीद है. इससे ज्यादातर एसेट ओनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है.

इंडेक्सेशन का भी मिलेगा फायदा?
इस बदलाव से पहले बजट 2024-25 में लाए गए बदलावों में 2001 से पहले खरीदी गई या विरासत में मिले एसेट्स के लिए इंडेक्सेशन फायदे को बरकरार रखा गया है. वित्त विधेयक में बदलावों से पहले टैक्स एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि LTCG टैक्स को कम करते हुए इंडेक्सेशन लाभ को हटाने से टैक्सपेयर्स का बोझ बढ़ सकता है. अब नए ऑप्शन का लक्ष्य व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HuF) को अपने टैक्स के मैनेजमेंट में अधिक फ्लैक्सिबिलिटी को कम करके इन चिंताओं को कम करना है.
LTCG टैक्स में दोहरे विकल्प वाला नजरिए उन टैक्सपेयर्स के लिए एक बैलेंस सॉल्युशन है जो इनफ्लेशन एडजस्टमेंट हटाए जाने की वजह से हाई टैक्स के बारे में चिंतित थे. क्योंकि उन्हें दो योजनाओं के बीच सलेक्शन करने का मौका मिलेगा. कुल मिलाकर यह बदलाव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से निपटने वाले घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है.


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