ये स्कीम देती है 36000 रुपये सालाना पेंशन, जानें लेने का तरीका
किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम पीएम मानधन योजना में अब तक 20,14,330 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च किया था।
नई दिल्ली: किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम पीएम मानधन योजना में अब तक 20,14,330 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च किया था। इसमें किसानों को पेंशन देन का इंतजाम किया है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 की उम्र के बीच का कोई भी किसान भाग ले सकता है। उसे 60 की उम्र तक आंशिक रूप से योगदान करना होता है। यह योगदान 55 रुपये महीने से 200 रुपये महीने के बीच है। इस योगददान पर 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत 3 हजार रुपये महीना या 36 हजार रुपये सालाना पेंशन मिलेगी। अबतक इस स्कीम से करीब 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं। तो चलिए बता दें कि इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कर रहा है।
जानिए कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ
- किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी छोटी जोत वाला और सीमांत किसानों के लिए हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है।
- इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है।
- अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये या सालाना 660 रुपये होगा।
- वहीं अबर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना या 2400 रुपये सालाना योगदान करना होगा।
- पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान अकाउंट में करेगी।
- यानी अगर आपका योगदान 55 रुपये है तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान करेगी।
खाताधारकों को मिलेगा 36000 रु सालाना पेंशन
- मालूम हो कि पीएम किसान मानधन के तहत 60 की उम्र पूरी होने के बाद खाताधारक को 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। जो सालाना 36 हजार रुपये हुई।
- यह योजना निश्चित ही उन किसानों के लिए कारगर साबित हो सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ खेती-बाड़ी के भरोसे हैं। खासतौर से गरीब किसानों को जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है।
- इसके पहले मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी।
- इस योजना के तहत देश के हर एक किसान को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।
- अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा।
- उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा।
- वहीं अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी। एलआईसी किसानों के पेंशन फंड को मैनेज करेगा।
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
- पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल ले जानी होगी।
- रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी।
- रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी।
- रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
- इन सब के बीच आपको बता दें कि किन किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (ईपीएफओ) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान।
- वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है।
- वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है।


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