PAN And ITR Deadline: साल के साथ आखिरी महीना दिसंबर कल खत्म हो रहा है। ऐसे में यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों की रिव्यू करें और 2025 के लिए बाकी काम पूरे करें। कुछ जरूरी डेडलाइन 31 दिसंबर तक ही है।

इनमें FY 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने या रिवाइज करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन। साथ ही, आधार-पैन लिंकिंग इस महीने के आखिर तक पूरी कर लेनी चाहिए। इनमें से किसी भी डेडलाइन को मिस करने पर पेनल्टी और दूसरी फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं।
ITR की डेडलाइन (ITR Deadline)
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देरी से या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। टैक्सपेयर्स को ध्यान देना चाहिए कि इस डेडलाइन को मिस करने पर लेट फीस लग सकती है। 31 दिसंबर तक अपडेटेड या रिवाइज्ड ITR फाइल न करने पर कैपिटल या बिजनेस लॉस को आगे ले जाने के फायदों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। 31 दिसंबर के बाद भी ITR-U के तहत रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन कुछ लॉस क्लेम नहीं किए जा सकेंगे और पेनल्टी लग सकती है।
आधार-पैन की डेडलाइन (Aadhaar-PAN Deadline)
यह 31 दिसंबर की डेडलाइन सिर्फ़ उन पैन होल्डर्स पर लागू होती है जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपना पैन बनवाया था, न कि आधार नंबर का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के अनुसार, ऐसे लोगों को 2025 के आखिर तक अपना आधार नंबर बताना होगा।
डेडलाइन मिस करने पर आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से इनऑपरेटिव हो सकता है। इसका मतलब है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, ज्यादा TDS लग सकता है। इनकम टैक्स रिफ़ंड में देरी हो सकती है, और इनऑपरेटिव पैन की वजह से इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए KYC रिजेक्ट हो सकता है।
पैन और आधार को कैसे लिंक करें?
- इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएं और क्विक लिंक्स के तहत लिंक आधार पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार डिटेल्स डालें, फिर ज़रूरी फ़ीस देने के लिए ई-पे टैक्स चुनें।
- पैन दोबारा डालें, OTP से वेरिफ़ाई करें, इनकम टैक्स चुनें, असेसमेंट ईयर चुनें, और अदर रिसीट्स (500) मार्क करें।
- नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI का इस्तेमाल करके पेमेंट पूरा करें। कन्फर्मेशन के लिए कुछ दिन इंतजार करें
- लिंक आधार पर वापस जाएं, पैन और आधार डालें, और पेमेंट डिटेल्स को वैलिडेट करें।
- आधार डिटेल्स डालें, वैलिडेशन कन्फर्म करें, और प्रोसेस पूरा करने के लिए OTP सबमिट करें।
[Disclaimer: यहां व्यक्त किए गए विचार और सुझाव केवल व्यक्तिगत विश्लेषकों या इंस्टीट्यूशंस के अपने हैं। ये विचार या सुझाव Goodreturns.in या ग्रेनियम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें सामूहिक रूप से 'We' कहा जाता है) के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। हम किसी भी कंटेंट की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी, समर्थन या ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, न ही हम कोई निवेश सलाह प्रदान करते हैं या प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की खरीद या बिक्री का आग्रह करते हैं। सभी जानकारी केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकारों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित जरूर करें।]


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