PAN Aadhaar Linking Deadline: आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड हर व्यक्ति के लिए बहुत अहम दस्तावेज बन गए हैं। मोबाइल सिम लेने से लेकर बैंक खाता खोलने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक इनकी जरूरत पड़ती है। सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी से बचने के लिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसका टारगेट यह तय करना है कि सभी लेन-देन सुरक्षित और ट्रैक किए जा सकें।

आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस तारीख तक अगर लिंकिंग नहीं की गई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन और आधार दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे कई फाइनेंशियल काम-काज में परेशानी हो सकती है।
आधार कार्ड कैसे बनवाएं
अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपको नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा।
बायोमेट्रिक डिटेल: फोटो, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन।
डेमोग्राफिक डिटेल: नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य जानकारी।
फीस: आधार बनवाने के लिए 100 रुपए।
एनरोलमेंट के बाद आपका आधार कार्ड प्रोसेस होकर आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
पैन कार्ड बनाना हुआ आसान
पैन कार्ड 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। इसे अब ई-पैन सेवा के जरिए कुछ ही मिनटों में बनवाया जा सकता है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं और 'Get New e-PAN' विकल्प चुनें। आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। OTP वेरिफिकेशन के बाद ई-पैन तुरंत बन जाएगा। अगर आप चाहें तो 107 रुपए देकर इसे घर पर प्राप्त कर सकते हैं।
आधार और पैन लिंक कैसे करें
ऑनलाइन तरीका:
इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
Quick Links में 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।
PAN नंबर, आधार नंबर और नाम डालें।
टर्म्स और कैप्चा कोड भरकर Submit करें।
SMS के जरिए लिंकिंग:
अपने मोबाइल से UIDPAN लिखें।
इसके बाद स्पेस देकर 12 अंकों का आधार और 10 अंकों का पैन नंबर डालें।
इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
सही जानकारी देने पर लिंकिंग तुरंत हो जाएगी।
समय रहते करें लिंकिंग
31 दिसंबर तक आधार और पैन लिंक न कराने पर आपके डॉक्यूमेंट निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए अब देर न करें और अपने दोनों दस्तावेज तुरंत जोड़कर भविष्य की परेशानियों से बचें।


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