
NPS Rule Changes : पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के एक बड़े नियम में बदलाव करने जा रहा है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। नये नियमों के अनुसार कुछ दस्तावेजों को देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि यदि आप इन जरूरी दस्तावेजों को अपलोड नहीं करेंगे तो आपको एनपीएस खाते से पैसा निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। आगे जानिए क्या है नयी डिटेल।
जारी हो गया है सर्कुलर
इस मामले में एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ये सर्कुलर 22 फरवरी को सामने आया है, जिसके अनुसार एनपीएस खाते से पैसा निकालने के लिए निवेशकों को केवाईसी दस्तावेज देना जरूरी होगा। पीएफआरडीए ने नोडल अधिकारियों और सब्सक्राइबर्स से ये दस्तावेज अपलोड करने को कहा है। यानी अब ये नियम अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा कि केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना जरूरी होगा।
इस वजह से भी रुक सकता है पैसा
एक और वजह ये है कि अगर एनपीएस खाताधारकों के दस्तावेजों में कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो भी निवेशक एनपीएस खाते में से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। जब भी आप पैसा विड्रॉल करना चाहेंगे तो पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि आपने एनपीएस विड्रॉल फॉर्म अपलोड किया या नहीं। इतना ही नहीं ये भी ध्यान रखें कि विड्रॉल फॉर्म में जानकारी पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के अनुसार दी गयी हो।
इन प्रूफ की कॉपी चाहिए होगी
जिन प्रूफ की कॉपी होनी चाहिए, उनमें बैंक अकाउंट प्रूफ और पैन कार्ड की कॉपी जरूरी है। अगर इनमें से दस्तावेजों में कमी रहती है तो एनपीएस खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
कैसे अपलोड होंगे दस्तावेज
दस्तावेज अपलोड करने के लिए सबसे पहले सीआरए सिस्टम पर लॉग इन करें। आप लॉगिन ई-साइन और ओटीपी के जरिए करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब रिक्वेस्ट होगी तो उसी समय एड्रेस, बैंक डिटेल और नॉमिनी डिटेल जैसी जानकारी ऑटो अपलोड होगी। इसके बाद आपको लम्पसम एन्युटी रकम और डिटेल सिलेक्ट करनी होगी। फिर बैंक अकाउंट वेरिफाई करें। फिर केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट करें। इसके बाद स्कैन किए गए दस्तावेज और स्कैन फोटो होगी। फिर आप ओटीपी और आधार के जरिए ई-साइन करें और इस प्रोसेस को पूरा करें।

जानिए स्कीम की डिटेल
एनपीएस एक सरकारी स्कीम है। इस योजना के माध्यम से आपका बुढ़ापा सुरक्षित रहता है। इस योजना की एक बेहद ही खास बात यह है कि इसमें जीरो रिस्क के साथ पैसे की गारंटी भी है। एनपीएस की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2004 में शुरू की गई थी। वहीं, सभी कैटेगिरी के लिए एनपीएस को साल 2009 में ओपन कर दिया गया था। एनपीएस के तहत जब आप नौकरी करते हैं, तब आपको इसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करना होता है। इस योजना में आपको 40 प्रतिशत राशि एन्युटी में निवेश करनी होती है। यही एन्युटी राशि आपको आगे चलकर पेंशन के रूप में प्राप्त होती है। आप एनपीएस योजना में 1 हजार रु से शुरुआत कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कर 70 वर्ष तक है। वे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
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