1 अक्टूबर 2026 से PFRDA के संशोधित 'पॉइंट ऑफ प्रेजेंस' (PoP) शुल्क लागू हो गए हैं। अब eNPS के जरिए नेशनल पेंशन सिस्टम में भुगतान करना और आसान हो गया है, जहां BHIM और बैंकिंग ऐप्स के माध्यम से इंस्टेंट UPI पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। आज ही चेक करें कि आपका बैंक इसके लिए कितना तैयार है और आपके पासबुक/स्टेटमेंट में ये फीस कैसे दिख रही है। इन बदलावों का असर आपके ऑनबोर्डिंग विकल्पों, निवेश के तरीकों और मिलने वाले NAV पर सीधे पड़ेगा।
जानें क्या-क्या बदला है: PoP अब प्रति PRAN 200 रुपये का वन-टाइम ऑनबोर्डिंग शुल्क वसूल सकते हैं। CRA इस शुल्क की भरपाई आपकी यूनिट्स रद्द (unit cancellation) करके हर तिमाही 50 रुपये के हिसाब से करेगी। इसके अलावा, कुल एसेट का 0.20% सालाना चार्ज लगेगा, जो NAV में एडजस्ट होकर हर तिमाही चुकाया जाएगा। हालांकि, बंद पड़े (Dormant) खातों को इससे छूट दी गई है। CRA वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही से इसकी रिकवरी शुरू करेगी। ध्यान दें कि eNPS के जरिए ऑनबोर्ड हुए और eNPS या D‑Remit से निवेश करने वाले सब्सक्राइबर्स को PoP शुल्क नहीं देना होगा।

NPS में UPI रजिस्ट्रेशन: कौन से बैंक हैं लाइव और कैसे करेगा काम?
eNPS में योगदान करते समय अब UPI से तुरंत भुगतान के लिए वर्चुअल आईडी (Virtual ID) QR कोड डिफॉल्ट रूप से दिखाई देगा। D‑Remit के साथ इसका इस्तेमाल करने पर आपको उसी दिन की NAV का फायदा मिलेगा। प्रोटियन (Protean) और केफिन (KFin) पोर्टल पर BHIM और अन्य UPI ऐप्स का सपोर्ट चालू है। फिलहाल, प्रोटियन ने अपने प्लेटफॉर्म पर UPI के जरिए प्रति ट्रांजैक्शन 2,000 रुपये की सीमा तय की है। खाता खोलने या भुगतान से पहले NPCI की लाइव लिस्ट में अपने बैंक का स्टेटस जरूर चेक कर लें।
1 अक्टूबर से लागू NPS PoP शुल्क की पूरी सूची
| शुल्क का प्रकार | राशि / दर | रिकवरी का तरीका | प्रभावी तिथि |
|---|---|---|---|
| वन-टाइम ऑनबोर्डिंग (PoP) | ₹200 प्रति PRAN | CRA द्वारा यूनिट कैंसिलेशन के जरिए ₹50 तिमाही | 1 अक्टूबर, 2026 |
| डिजिटल ऑनबोर्डिंग (बिना आमने-सामने) | ₹100 (जहां स्वीकृत हो) | उपरोक्त अनुसार ही | 1 अक्टूबर, 2026 |
| वार्षिक PoP शुल्क | AUM का 0.20% | NAV के जरिए एडजस्ट; तिमाही आधार पर देय | 1 अक्टूबर, 2026 |
| CRA AMC और निष्क्रियता (Dormancy) | स्लैब के अनुसार; निष्क्रियता पर 10% AMC | यूनिट कटौती या इनवॉइस के माध्यम से | 1 जुलाई, 2026 से निष्क्रियता फ्लैग लागू |
आज ही करें ये काम: अगर आप नए निवेशक हैं और जीरो PoP शुल्क का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सीधे eNPS के जरिए ही जुड़ें। इसके लिए अपने आधार, पैन, मोबाइल नंबर और UPI का इस्तेमाल करें। भविष्य में भी eNPS या D‑Remit के जरिए ही पैसे जमा करते रहें। वहीं, पुराने निवेशक अपने CRA ऐप या पोर्टल पर जाकर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड करें। अपनी SIP जारी रखने या फंड स्विच करने से पहले अक्टूबर के एंट्रीज में PoP चार्ज और NAV एडजस्टमेंट की जांच जरूर कर लें।


Click it and Unblock the Notifications
