NPS में बड़ा बदलाव: 1 अक्टूबर से लागू हुए नए PoP शुल्क, जानें कैसे बचाएं अपना पैसा

1 अक्टूबर 2026 से PFRDA के संशोधित 'पॉइंट ऑफ प्रेजेंस' (PoP) शुल्क लागू हो गए हैं। अब eNPS के जरिए नेशनल पेंशन सिस्टम में भुगतान करना और आसान हो गया है, जहां BHIM और बैंकिंग ऐप्स के माध्यम से इंस्टेंट UPI पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। आज ही चेक करें कि आपका बैंक इसके लिए कितना तैयार है और आपके पासबुक/स्टेटमेंट में ये फीस कैसे दिख रही है। इन बदलावों का असर आपके ऑनबोर्डिंग विकल्पों, निवेश के तरीकों और मिलने वाले NAV पर सीधे पड़ेगा।

जानें क्या-क्या बदला है: PoP अब प्रति PRAN 200 रुपये का वन-टाइम ऑनबोर्डिंग शुल्क वसूल सकते हैं। CRA इस शुल्क की भरपाई आपकी यूनिट्स रद्द (unit cancellation) करके हर तिमाही 50 रुपये के हिसाब से करेगी। इसके अलावा, कुल एसेट का 0.20% सालाना चार्ज लगेगा, जो NAV में एडजस्ट होकर हर तिमाही चुकाया जाएगा। हालांकि, बंद पड़े (Dormant) खातों को इससे छूट दी गई है। CRA वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही से इसकी रिकवरी शुरू करेगी। ध्यान दें कि eNPS के जरिए ऑनबोर्ड हुए और eNPS या D‑Remit से निवेश करने वाले सब्सक्राइबर्स को PoP शुल्क नहीं देना होगा।

New NPS PoP Charges Effective October 2026: How to Save Money with eNPS and UPI

NPS में UPI रजिस्ट्रेशन: कौन से बैंक हैं लाइव और कैसे करेगा काम?

eNPS में योगदान करते समय अब UPI से तुरंत भुगतान के लिए वर्चुअल आईडी (Virtual ID) QR कोड डिफॉल्ट रूप से दिखाई देगा। D‑Remit के साथ इसका इस्तेमाल करने पर आपको उसी दिन की NAV का फायदा मिलेगा। प्रोटियन (Protean) और केफिन (KFin) पोर्टल पर BHIM और अन्य UPI ऐप्स का सपोर्ट चालू है। फिलहाल, प्रोटियन ने अपने प्लेटफॉर्म पर UPI के जरिए प्रति ट्रांजैक्शन 2,000 रुपये की सीमा तय की है। खाता खोलने या भुगतान से पहले NPCI की लाइव लिस्ट में अपने बैंक का स्टेटस जरूर चेक कर लें।

1 अक्टूबर से लागू NPS PoP शुल्क की पूरी सूची

शुल्क का प्रकारराशि / दररिकवरी का तरीकाप्रभावी तिथि
वन-टाइम ऑनबोर्डिंग (PoP)₹200 प्रति PRANCRA द्वारा यूनिट कैंसिलेशन के जरिए ₹50 तिमाही1 अक्टूबर, 2026
डिजिटल ऑनबोर्डिंग (बिना आमने-सामने)₹100 (जहां स्वीकृत हो)उपरोक्त अनुसार ही1 अक्टूबर, 2026
वार्षिक PoP शुल्कAUM का 0.20%NAV के जरिए एडजस्ट; तिमाही आधार पर देय1 अक्टूबर, 2026
CRA AMC और निष्क्रियता (Dormancy)स्लैब के अनुसार; निष्क्रियता पर 10% AMCयूनिट कटौती या इनवॉइस के माध्यम से1 जुलाई, 2026 से निष्क्रियता फ्लैग लागू

आज ही करें ये काम: अगर आप नए निवेशक हैं और जीरो PoP शुल्क का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सीधे eNPS के जरिए ही जुड़ें। इसके लिए अपने आधार, पैन, मोबाइल नंबर और UPI का इस्तेमाल करें। भविष्य में भी eNPS या D‑Remit के जरिए ही पैसे जमा करते रहें। वहीं, पुराने निवेशक अपने CRA ऐप या पोर्टल पर जाकर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड करें। अपनी SIP जारी रखने या फंड स्विच करने से पहले अक्टूबर के एंट्रीज में PoP चार्ज और NAV एडजस्टमेंट की जांच जरूर कर लें।

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